Income Tax Return | यदि आपकी आय मूल छूट सीमा से अधिक है, तो आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके अलावा, कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें आय मूल छूट सीमा से कम होने पर भी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। सवाल यह है कि आखिरी तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होगा।
विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अनुमति
आयकर नियमों के मुताबिक, अगर करदाता किसी वजह से आखिरी तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे उस साल के 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने की अनुमति होती है। इसे डिलेड रिटर्न फाइलिंग कहा जाता है। देरी से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर करदाताओं को जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने की राशि करदाता की वार्षिक आय पर निर्भर करती है।
रिटर्न देर से दाखिल करने पर जुर्माना
अगर टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपये या उससे कम है तो देरी से रिटर्न फाइल करने पर उसे 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसके अलावा टैक्सपेयर को अपनी टैक्स देनदारी पर ब्याज भी देना होता है। अगर 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो दो तरह की पेनाल्टी देनी होगी।
टैक्स पर देना होगा ब्याज
आयकर अधिनियम की धारा 234A के अनुसार, एक करदाता को अपने कर राशि पर प्रति माह 1% की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ब्याज की गणना करदाता द्वारा रिटर्न दाखिल करने की तारीख के अनुसार की जाती है। ब्याज की गणना 1 अगस्त से की जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह पेनाल्टी इसलिए लगा रहा है ताकि टैक्सपेयर्स डेडलाइन के भीतर रिटर्न फाइल कर सकें।
समय सीमा तक रिटर्न फाइल करने के फायदे
डेडलाइन के भीतर रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हैं। अगर वे 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो करदाताओं को रिफंड नहीं मिलता है। इस दौरान अगर उसे होम लोन या किसी अन्य लोन की जरूरत पड़ती है तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक या एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन मिलने के बाद आवेदक से इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं।
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