Income Tax Return | सीए ने आईटीआर में गलत जानकारी भरने पर कौन जिम्मेदार होगा, जाने पूरी डिटेल्स

Income Tax Return

Income Tax Return | इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई करीब आ रही है। वेतनभोगी वर्ग को इस तारीख से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए अन्यथा करदाताओं को समय सीमा के बाद जुर्माना देकर आईटीआर दाखिल करना होगा। ज्यादातर लोग हर साल सीए की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जिसकी एक तय कीमत भी चुकानी पड़ती है। जैसे-जैसे समय सीमा नजदीक आती है, लोग आईटीआर फाइल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं जिससे गलतियों की संभावना बढ़ जाती है।

अक्सर लोग जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे कई बार उनका रिफंड अटक जाता है तो कई बार उसमें खराबी आ जाती है। वहीं, कई मामलों में अगर कोई सीए आपका कमीशन पाने के लिए गलत जानकारी डालकर आपका आईटीआर फाइल कर देता है तो कौन जिम्मेदार होगा, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? जैसे-जैसे आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा नजदीक आती है, बहुत से लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि गलती न करें और सीए से संपर्क करें। लेकिन आइए जानते हैं कि सीए से आईटी रिटर्न फाइल करने में भी गलती होने पर कौन जिम्मेदार है।

क्या होगा अगर सीए गलत जानकारी के साथ आईटीआर भरता है 
आयकर विभाग ने 2018 में एक अधिसूचना जारी कर ऐसे मामलों पर अपना रुख स्पष्ट किया था। आईटीआर में खेलते ही क्लेम करने पर टैक्सपेयर्स को भी अपने दस्तावेज अपने पास रखने होंगे। ध्यान रहे कि आयकर रिटर्न सही तरीके से और समय पर दाखिल करना करदाताओं की जिम्मेदारी है, इसलिए यदि सीए आपके आईटीआर में कोई गलत जानकारी देता है, तो करदाताओं को परिणाम भुगतना होगा।

आईटीआर में गलती होने पर क्या करें?
एक जागरूक करदाता के रूप में, यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके आईटीआर में कोई गलत सूचना दर्ज नहीं की गई है या सटीक जानकारी छिपी हुई है। आईटीआर फॉर्म में सारी जानकारी डालने के बाद खुद चेक कर लें। अगर आपको कोई गड़बड़ी नजर आती है और रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन मिस नहीं हुई है तो आप तय समय पर सही जानकारी के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं ताकि आपका आईटीआर रिजेक्ट न हो और आपको पेनाल्टी के साथ लेट फीस भी न देनी पड़े।

अगर आप गलत आईटीआर फाइल करते हैं
ऐसे करदाताओं पर आयकर विभाग भारी जुर्माना लगा सकता है अगर वे आईटीआर दाखिल करते समय गलत जानकारी देकर रिफंड का दावा करते हैं। ऐसे मामलों में, रिफंड राशि जुर्माना और ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। साथ ही टैक्स चोरी 25 लाख रुपये से ज्यादा होने पर सरकार 100 से 300 फीसदी जुर्माना लगा सकती है, इसके अलावा गंभीर मामलों में करदाता को जेल भी भेज सकती है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Income Tax Return 19 July 2024

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