Income Tax Return | देश भर में आयकर के दायरे में आने वाले और कमाने वाले वेतनभोगी लोगों को हर साल आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है। हर साल की तरह इस साल भी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और अगर इस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया गया तो टैक्सपेयर को पेनाल्टी के साथ बाद में फाइल करना होगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जटिल है इसलिए कुछ सामान्य गलतियों से बचना चाहिए जिससे समस्याएं हो सकती हैं।
इनकम टैक्स फाइल करते समय बरती जाएगी सावधानी
जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नजदीक आ रही है, ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने लगे हैं और कई बार टैक्सपेयर्स जल्दबाजी में रिटर्न फाइल कर देते हैं और कुछ गलतियां कर देते हैं। अगर आप आईटीआर फाइल करते समय छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपका रिटर्न अटक सकता है। ऐसे में रिटर्न फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपसे कोई गलती न हो?
उपयुक्त ITR फॉर्म चुनें
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले सही फॉर्म का चयन करना जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि आयकर विभाग आपके रिटर्न को सही तरीके से संसाधित कर सकता है। आप कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनते हैं यह आय और करदाताओं की श्रेणी पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, आयकर विभाग ने सात फॉर्म जारी किए हैं – ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, और ITR-7 – विभिन्न आय स्रोतों के लिए डिज़ाइन किए गए और करदाताओं की श्रेणियों जैसे व्यक्तियों, एचयूएफ और कंपनियों के लिए उपलब्ध हैं।
यदि आप गलत आईटीआर फॉर्म चुनते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सबसे पहले सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो टैक्स बचाने के लिए जानबूझकर गलत ITR फाइल कर देते हैं। ध्यान दें कि ऐसा करना गलत है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत ITR फाइल करता है तो उसे बाकी टैक्स राशि का 100 % से लेकर 300% तक जुर्माना देना होगा. वहीं टैक्सपेयर की इनकम टैक्स स्लैब के तहत न आने पर भी ITR फाइल करना जरूरी है। ITR भरने के कई फायदे के साथ-साथ ITR भरने के कई नुकसान भी हैं।
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