Income tax Return | क्या फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल कर सकते है? जाने क्यू जरुरी है फॉर्म 16

Income Tax Return

Income tax Return | अगर आप नौकरीपेशा हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपकी कंपनी की तरफ से फॉर्म-16 दिया जाता है। यह फॉर्म आमतौर पर मई तक दिया जाता है। यह कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन और कंपनी द्वारा वेतन से काटे गए कर के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कंपनी ने फॉर्म-16 में TDS जमा किया है। इसमें कंपनी का टैन नंबर, आकलन वर्ष, कर्मचारी का पैन, पता, वेतन विभाजन, कर योग्य आय आदि के बारे में जानकारी होती है। अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं और इसके बारे में आपने कंपनी को जानकारी दे रखी है तो उसमें भी इसकी जानकारी होती है।

क्या होगा अगर यह फॉर्म 16 नहीं है?
अगर आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म-16 नहीं है तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26AS का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों फॉर्म में टैक्सपेयर की ओर से पूरे वित्त वर्ष में किए गए सभी ट्रांजैक्शन, कुल इनकम, निवेश, कंपनी की ओर से काटे गए टीडीएस की पूरी जानकारी होती है। इस जानकारी के आधार पर टैक्सपेयर्स बिना किसी गलती के आईटीआर फाइल कर सकते हैं। एआईएस और फॉर्म 26एएस को आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

अपने AISकी जांच कैसे करें?
* अपने एआईएस तक पहुंचने के लिए, www.incometax.gov.in को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-ऑन करें. ‘Service’ टैब के माध्यम से AIS पृष्ठ पर जाएं।
* ‘Proceed ‘ बटन पर क्लिक करें.
* इसके बाद, आप अनुपालन पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेंगे। आप TIS AIS को AIS होम पेज पर चेक कर सकते हैं।
* अब प्रासंगिक वित्तीय वर्ष का चयन करें, जिसके बाद आप TIS या AIS देख सकते हैं।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Income tax Return 12 May 2024

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