Income Tax Return | आपकी इनकम 12 लाख रुपये से कम हो फिर भी देना पड़ेगा टैक्स, जाने वित्त मंत्री का छुपी चाल

Income Tax Return

Income Tax Return | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संघीय बजट प्रस्तुत किया। इस बार, बजट ने मध्यवर्गीय वेतनभोगियों को बड़ा राहत दी और वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक पर शून्य कर की घोषणा की। इस घोषणा ने मध्यवर्ग को बहुत खुश किया लेकिन सबसे बड़ी जटिलता यह है कि यह छूट सभी प्रकार की आय पर लागू नहीं होती है, बल्कि कुछ मामलों में, यदि आपकी आय 12 लाख रुपये से कम है तो भी आप पर कर लगाया जाएगा।

12 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कर देना होगा। यदि आपकी आय में विशेष दर की आय शामिल है, तो आपको 12 लाख रुपये से कम आय होने पर भी कर देना होगा। इसका कारण यह है कि ऐसी विशेष आय पर धारा 87A के तहत कोई भुगतान शून्य नहीं हो सकता। 2025 के बजट के अनुसार, जो आय विशेष दर पर कर लगाई जाती है, उसे धारा 87A के तहत आयकर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें धारा 111A (अल्पकालिक पूंजीगत लाभ), धारा 112 (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ) आदि के तहत पूंजीगत लाभ जैसी आय शामिल है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपकी कुल आय 12 लाख रुपये है, जिसमें वेतन और अन्य आय 8 लाख रुपये है, लेकिन शेयरों या म्यूचुअल फंड पर अल्पकालिक लाभ की आय 4 लाख रुपये है। ऐसी स्थिति में, आपको धारा 87A के तहत केवल 8 लाख रुपये पर कर से छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि आपको 4 लाख रुपये के पूंजीगत लाभ पर कर देना होगा। आपको 4 लाख रुपये की आय पर 20% की विशेष दर से कर देना होगा, जो 80,000 रुपये है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
एसके पटोदिया एलएलपी के एसोसिएट डायरेक्टर मिहिर तन्ना कहते हैं, ‘इस उदाहरण में अगर कोई व्यक्ति निश्चित आय अर्जित नहीं करता है और वित्त वर्ष 2026 में नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनता है तो 87A समेत 8 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड की बिक्री से 4 लाख रुपये तक का अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कमाता है, तो उस पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा।

इसी तरह, यदि आप सूचीबद्ध शेयरों पर 4 लाख रुपये का दीर्घकालिक लाभ कमाते हैं, तो आपको 1.25 लाख रुपये की आय पर छूट मिलेगी और शेष 2.75 लाख रुपये के लाभ पर 12.5% कर देना होगा। अर्थात, आपको इस दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 34,375 रुपये का कर देना होगा।

विशिष्ट आय क्या है?
आयकर विभाग के अनुसार, पूंजीगत लाभ, लॉटरी या किसी विशेष दर की आय पर कोई छूट उपलब्ध नहीं है और केवल धारा 115BAC के तहत स्लैब के अनुसार देय कर पर ही छूट है। साथ ही, धारा 87A के तहत, करदाताओं को पुराने कर प्रणाली में 5 लाख रुपये तक की आय से छूट दी जाएगी, जिसे अब नए कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह, पुराने कर व्यवस्था में धारा 87A के तहत अधिकतम कर छूट राशि 12,500 रुपये है और नए कर प्रणाली में इसे 60,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News in Hindi | Income Tax Return 04 February 2025 Hindi News.

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