Income Tax Refund | आईटीआर फाइल करने के बाद भी 31 लाख लोगों को नहीं मिलेगा रिफंड, जाने इसके पीछे का कारण

Income Tax Refund

Income Tax Refund | कई करदाताओं ने समयसीमा से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आकलन वर्ष 2023-24 या वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने पर इसका सत्यापन नहीं किया। इन करदाताओं को अब रिफंड के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, सभी करदाताओं के लिए अपने आईटीआर को सत्यापित करना अनिवार्य है।

30 दिन का समय
अगर करदाता इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई नहीं करता है तो आईटीआर फाइल नहीं माना जाएगा। आयकर विभाग आईटीआर दाखिल करने के बाद सत्यापन के लिए 30 दिन का समय देता है। यदि वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है, तो आयकर विभाग रिफंड की प्रक्रिया नहीं करेगा। ऐसे में इन करदाताओं को फिर से आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।

31 लाख लोगों को नहीं मिलेगा रिफंड
आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न दाखिल किया था। लेकिन केवल 6.59 करोड़ करदाताओं ने ही अपने आईटीआर का सत्यापन किया है। बाकी 31 लाख लोगों के रिटर्न का सत्यापन नहीं किया गया है। इनमें से कुछ करदाताओं को सत्यापन के लिए दी गई 30 दिन की अवधि जल्द ही समाप्त हो जाएगी। आयकर विभाग ने इन लोगों को जल्द से जल्द सत्यापन कराने की चेतावनी दी है।

आयकर विभाग का ट्वीट
आयकर विभाग ने बुधवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट में कहा, ’30 दिनों के भीतर अपना आईटीआर वेरीफाई करें। अन्यथा, आपको अपना रिटर्न फिर से दाखिल करना होगा और आपको इसके लिए विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।

आईटीआर फाइल करने के लिए कितना शुल्क है?
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की थी। इसके बाद देरी से आईटीआर फाइल करने की अनुमति दी जाती है। आईटीआर देर से दाखिल करने पर विलंब शुल्क देना होता है। 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 5,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

आईटीआर को वेरिफाई कैसे करें
आप आसानी से अपना आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं। आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा, आईटीआर को नेटबैंकिंग और ऑफलाइन मोड के माध्यम से भी सत्यापित किया जा सकता है। आपको आधार OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको ‘ई-वेरिफाई रिटर्न’ पर जाना होगा। अब उस माध्यम का चयन करें जिसके माध्यम से आप वेरिफिकेशन पूरा करना चाहते हैं।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Income Tax Refund Know Details as on 27 August 2023.

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