Income Tax Refund | सिर्फ 10 दिन में मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाई ये खास स्कीम

Income Tax Refund

Income Tax Refund | आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड के लिए आपको कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। कभी-कभी रिटर्न जल्दी आता है। कभी-कभी इसमें लंबा समय लगता है। सरकार अब इस अवधि को कम करने की तैयारी में है। कर विभाग टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने और जारी करने में लगने वाले समय को मौजूदा 16 दिन से घटाकर 10 दिन करना चाहता है। इसके लिए व्यवस्था शुरू करने की तैयारी चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नई समय सीमा को चालू वित्त वर्ष में ही लागू किया जाना है।

यह प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक
बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स रिटर्न प्रक्रिया में औसतन 16-17 दिन लगे। वित्त वर्ष 2021-22 में यह अवधि 26 दिन की थी। अब हम कर रिटर्न की प्रक्रिया में लगने वाले समय को घटाकर 10 दिन करने की योजना बना रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘इस फैसले के बाद हमें उम्मीद है कि आईटीआर प्रोसेसिंग में कम समय लगेगा और रिफंड जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही रिफंड प्रक्रिया अब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गई है।

72,215 करोड़ रुपये का रिफंड जारी
इस साल एक अप्रैल से 21 अगस्त के बीच 72,215 करोड़ रुपये के कर रिटर्न जारी किए गए हैं। इसमें से 37,775 करोड़ रुपये का रिफंड कंपनियों को और 34,406 करोड़ रुपये करदाताओं को दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 6.6 लाख करोड़ रुपये रहा जिसमें व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट कर शामिल हैं।

प्रोसेस होते ही रिफंड
आयकर विभाग ने कर रिटर्न के सत्यापन और मूल्यांकन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं को अपनाया है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आयकर विभाग कर रिफंड की प्रक्रिया पूरी होते ही रिफंड जारी करना चाहता है। यह पिछले अभ्यास से एक बदलाव है।

रिफंड की स्थिति की जांच कैसे करें
अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। यहां अपना यूजर आईडी जैसे पैन नंबर और पासवर्ड डालें। लॉग-इन करने के बाद My Account ऑप्शन पर जाएं और Refund Status पर क्लिक करें। अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर चेक करें। आपको रिफंड की स्थिति के बारे में तत्काल जानकारी मिल जाएगी।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title: Income Tax Refund details on 25 August 2023.

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