Income Tax Refund | वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब खत्म हो गई है और ज्यादातर टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलना शुरू हो गया है लेकिन लाखों लोग अभी भी इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड को लेकर अलर्ट किया है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया है, जिसमें उनका टैक्स रिटर्न देय है और एक लिंक भी आया है, जिसके मद्देनजर आयकर विभाग ने करदाताओं को अलर्ट किया है, जिसके बाद अब आईटीआर विभाग ने चेतावनी जारी की है।
आयकर विभाग ने करदाताओं को चेताया
आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि इस तरह के संदेश आयकर विभाग की ओर से नहीं भेजे जाते हैं। आयकर विभाग ने कहा, “गुमनाम कॉल पर विश्वास न करें! आयकर विभाग ने करदाताओं को आईटीआर रिटर्न के बकाया होने की पुष्टि करने वाले संदेशों या कॉल से बचने की सलाह दी है और उनसे रिफंड का दावा करने वाले किसी भी हाइपरलिंक पर संपर्क करने या क्लिक करने से बचने के लिए कहा है। इसके अलावा करदाताओं को फोन पर कोई वन-टाइम पासवर्ड, पैन कार्ड विवरण या अन्य प्रासंगिक जानकारी नहीं देनी चाहिए।
आयकर भुगतान के झूठे संदेश
साइबर अपराध अधिकारियों की रिपोर्टों के अनुसार, बैंक धोखाधड़ी योजनाओं में उपयोग की जाने वाली नई रणनीतियों को दर्शाता है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वह जागरूकता और रोकथाम बढ़ाने के लिए सहकर्मियों और परिचितों को चेतावनी भेजेंगे।
करदाताओं को आयकर रिफंड कब मिलेगा?
आमतौर पर करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के चार से पांच सप्ताह के भीतर रिफंड जारी कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने के बाद रिटर्न वेरिफाई करना जरूरी होता है। ऐसे में आईटीआर फाइल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने अनवेरिफाइड आईटीआर को वेरिफाई करना जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए जरूरी समय तेजी से घटा है और टैक्स सेक्टर में यह मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है।
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