Income Tax Refund | इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयकर विभाग अपनी टैक्स देनदारी से ज्यादा भुगतान करने वाले करदाताओं को रिफंड जारी करता है, लेकिन करदाताओं की कुछ छोटी-छोटी गलतियों के कारण उन्हें रिफंड मिलने में देरी होती है। क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है? अगर हां, और आपको आज तक रिटर्न का एक रुपया भी नहीं मिला है तो यह आपकी तरफ से गलती है।
इनकम टैक्स रिफंड के लिए क्या करें?
आयकर रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन वेरिफिकेशन अनिवार्य है। इसके बाद ही आयकर विभाग आपके आईटीआर को संसाधित करना शुरू करता है और सब कुछ सही होने पर आपको रिफंड जारी करता है। इसके अलावा, यदि कोई करदाता आईटीआर को ई-वेरिफाई नहीं करता है, तो आपको रिफंड के लिए अपनी प्रतीक्षा में देरी करनी पड़ सकती है।
इनकम टैक्स रिफंड पाने में कितना समय लगता है?
आयकर विभाग करदाता द्वारा आईटीआर के ई-वेरिफाई की तारीख से इसे संसाधित करना शुरू कर देता है। आमतौर पर आईटीआर की प्रकृति के आधार पर टैक्सपेयर्स को वेरिफिकेशन की तारीख से 15 से 2 महीने के भीतर रिफंड मिल जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इसमें ज्यादा समय लग सकता है। साथ ही रिटर्न में किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।
ऐसी स्थिति में, आपको एक संशोधित आईटीआर दाखिल करना पड़ सकता है जिसके बाद फिर से जांच के बाद उचित पाए जाने पर रिफंड जारी किया जाएगा। इस बीच, आप आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर कर रिटर्न की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आईटीआर के ई-वेरिफिकेशन के करीब चार से पांच हफ्ते बाद करदाता के खाते में रिटर्न ट्रांसफर कर दिया जाता है।
आयकर नियमों के अनुसार, आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर सत्यापन अनिवार्य है और सत्यापन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। हस्ताक्षर के साथ ऑफ़लाइन माध्यम से आईटीआर की एक प्रति डाक द्वारा बेंगलुरु में आयकर विभाग के कार्यालय में भेजी जानी चाहिए। यदि कोई करदाता आईटीआर सत्यापित नहीं करता है, तो रिटर्न जारी नहीं किया जाएगा और देर से आईटीआर दाखिल करने के लिए जुर्माना भी देना होगा।
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