Income Tax Rebate Limit | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट 2024 पेश करेंगी। अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा। चुनावी साल में केंद्र सरकार पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट पेश करती है। ऐसे में इस साल भी आम आदमी से लेकर बड़े उद्योगपतियों को बजट से काफी उम्मीदें होंगी। दिलचस्प बात यह है कि आम जनता की नजर यह देखने पर होगी कि इस बजट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी या नहीं।
क्या बढ़ेगी इनकम टैक्स छूट की सीमा?
आम करदाता को उम्मीद होगी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट में कुछ खास ऐलान करेंगी। हालांकि, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंतरिम बजट 2024 में नई कर व्यवस्था के तहत कर छूट नहीं बढ़ाई जाएगी। इससे पहले ऐसी अटकलें थीं कि नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं के लिए व्यक्तिगत आयकर छूट को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लेकिन मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार कर छूट के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।
टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये की गई
पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कर प्रणाली के तहत आयकर छूट की सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दी थी। इसके अलावा मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही केंद्र ने फैमिली पेंशन के लिए 15,000 रुपये की कटौती भी लागू की।
नई कर प्रणाली में क्या बदलाव
पिछले बजट 2023 में भी टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए थे। इससे पहले के सात आयकर स्लैब को घटाकर छह कर दिया गया था। साथ ही अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 1 लाख रुपये से ज्यादा है तो छह टैक्स स्लैब के तहत टैक्स देना होगा।
इसके अलावा 3 लाख रुपये तक इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। वहीं, 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5%, 6-9 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 10%, 9-12 लाख रुपये से अधिक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 % की दर से आयकर लगेगा।
ध्यान दें कि यदि आप ITR दाखिल करते समय एक नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो आप HRA, LTA,, 80C, 80D और अधिक सहित विभिन्न छूट और कटौती का लाभ नहीं उठा पाएंगे। एक अन्य अधिकारी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार अपने अंतरिम बजट में वित्त वर्ष के लिए 7 लाख रुपये तक के विदेशी क्रेडिट और डेबिट कार्ड खर्च पर टीसीएस के तहत छूट की घोषणा करेगी।
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