Income Tax on Salary । सालाना 10 लाख रुपये की कमाई, फिर भी आपको 1 रुपये टैक्स नहीं देना होगा

Income Tax on Salary

Income Tax on Salary । अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये है, तो टैक्स के बारे में चिंता न करें। टैक्स सेविंग आपका अधिकार है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकार है जिसने इसे स्वीकार किया है। इसलिए अगर आप कुछ टिप्स फॉलो करते हैं तो आपको टैक्स का एक रुपया भी नहीं देना होगा। उस स्थिति में, 10 लाख रुपये की आय कर योग्य है। उस पर आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। यह आपको आसानी से आरामदायक नहीं बनाता है। लेकिन खुद सरकार द्वारा दिए गए नियमों के आधार पर आप टैक्स में रियायतें दे सकते हैं। इसके लिए कर नियमों के अध्ययन की आवश्यकता होती है। मौजूदा कर कानूनों में कई प्रावधान हैं, जिनका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो कर के बोझ को काफी कम किया जा सकता है। आपको अपनी 10 लाख रुपये की सालाना कमाई पर एक रुपये का यह टैक्स सरकार के पास जमा करने की जरूरत नहीं है।

ऐसी हो सकती है टैक्स बचत
इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स, इस फील्ड के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सालाना 10 लाख रुपये की कमाई पर आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यानी आपका टैक्सेबल 9.5 लाख रुपये है। इस आय पर आपको टैक्स देना होता है। उसके बाद, कोई भी 80 सी के तहत टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करके 1.50 लाख रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकता है। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपये तक कम हो जाती है।

जानकारों के मुताबिक एनपीएस का फायदा उठाकर इसे और कम किया जा सकता है। इसके जरिए टैक्सेबल इनकम को और 50 हजार रुपये कम किया जा सकता है। इसके अलावा, आप स्वास्थ्य बीमा की मदद ले सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से 25,000 रुपये और माता-पिता की स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से 25,000 रुपये की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इससे अब आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने होम लोन लिया है तो आप इसके जरिए 2 लाख रुपये तक की ब्याज कटौती ले सकते हैं। अब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये होगी।

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सरकार 5 लाख रुपये तक की आय पर सेक्शन 87(ए) के तहत 12,500 रुपये की टैक्स छूट देती है। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम हो जाएगी और एक बार ऐसा हो जाने के बाद आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह आय धारा 87ए के तहत पूर्ण छूट की हकदार है। इस तरह आपको 10 लाख की आय पर एक रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ सही एक्सपर्ट की सलाह लेनी होगी।

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News Title: Income Tax on Salary Annual Income Of 10 Lakhs Still No Rush To Pay Tax Tips details here on 10 December 2022.

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