Income Tax Notice | इन 5 नकद लेनदेन के दौरान रहें सावधान, नहीं तो इनकम टैक्स का आएगा नोटिस

Income Tax Notice

Income Tax Notice | हालांकि डिजिटल भुगतान का एक युग है, फिर भी कई लोगों को नकद लेनदेन आसान और अच्छा लगता है। हालांकि, कई लोग नकद लेनदेन भी करते हैं क्योंकि वे आयकर विभाग के रडार से दूर रहना चाहते हैं। खैर, 5 उच्च मूल्य वाले नकद लेनदेन हैं जो आपको महंगा पड़ सकते हैं। जैसे ही आयकर विभाग को कोई सुराग मिलता है, आपको आयकर नोटिस मिल सकता है। आइए उनके बारे में जानें।

1. बैंक खाते में नकदी जमा करना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमों के मुताबिक, अगर कोई एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा करता है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। यह पैसा एक या अधिक खातों में जमा किया जा सकता है। अब जब आप तय सीमा से ज्यादा पैसा जमा कर रहे हैं तो आयकर विभाग आपसे इस पैसे के स्रोत के बारे में पूछ सकता है।

2. फिक्स्ड डिपॉजिट में कैश जमा करना
जिस तरह एक वित्त वर्ष में बैंक खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करने की समस्या होती है, उसी तरह एफडी के मामले में भी ऐसा ही है। अगर आप एक वित्त वर्ष में एक या एक से अधिक एफडी में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं, यदि कोई संदेह है, तो आयकर विभाग आपसे पैसे के स्रोत के बारे में सवाल पूछ सकता है।

3. बड़े संपत्ति लेनदेन
अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदते समय 30 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन किया है तो रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज निश्चित तौर पर आयकर विभाग को सूचित करेंगे। ऐसे में इतने बड़े ट्रांजेक्शन से आयकर विभाग पूछ सकता है कि आपके पास पैसा कहां से आया।

4. क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान
यदि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो जाता है और आप इसे नकद में भुगतान करते हैं, तो भी आपसे पूछा जा सकता है कि पैसे का स्रोत क्या है। वहीं अगर आप किसी भी वित्त वर्ष में किसी भी तरह से 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा का भुगतान करते हैं तो आयकर विभाग आपसे सवाल कर सकता है कि आपके पास पैसा कहां से आया।

5. शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना
अगर शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये या उससे अधिक का लेन-देन करता है तो उसकी जानकारी आयकर विभाग के पास पहुंच जाती है। ऐसे में आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि आपके पास कैश कहां से आया।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Income Tax Notice Know Details as on 17 June 2023

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