Income Tax Notice | सावधान! इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इन गलतियों से बचें, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना

Income Tax Notice

Income Tax Notice | इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन है। आईटीआर फाइल करने के बाद आयकर विभाग धारा 143(1) के तहत टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। नोटिस तब भी आता है जब आपने अपनी देनदारी से कम भुगतान किया हो, या आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपनी देयता से अधिक भुगतान किया हो, या यदि आपने सही कर का भुगतान किया हो। आइए जानें कि नोटिस का क्या कारण है।

इन कारणों से सूचना
* एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक की एफडी
* एक वित्तीय वर्ष में एक या अलग-अलग खातों में 10 लाख रुपये जमा करना
* 30 लाख रुपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति की खरीद पर आयकर विभाग से जानकारी।
* वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक के म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड की खरीद
* 10 लाख रुपये या उससे अधिक की विदेशी मुद्रा की खरीद के साथ यात्री का चेक, विदेशी मुद्रा कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड ले जाएं।

धारा 143(1)
आयकर विभाग द्वारा अक्सर नोटिस जारी किए जाते हैं, जो आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत भेजे जाते हैं। धारा 143 (1) के तहत टैक्स नोटिस को नोटिस ऑफ डिमांड कहा जाता है। यह आपको बताता है कि आपके द्वारा फाइल किया गया रिटर्न सही है या गलत। इस तरह का नोटिस अक्सर हर टैक्सपेयर के पास आता है।

यदि आपको ऐसा कोई नोटिस नहीं मिलता है, तो आप मान सकते हैं कि आपका रिटर्न संसाधित नहीं किया गया है। इस नोटिस का मकसद टैक्सपेयर्स को यह जानकारी देना है कि फाइल किए गए रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए चुना गया है। यह तब होता है जब आपने आईटीआर में अपनी आय कम बताई है या उच्च नुकसान का दावा किया है या कम कर का भुगतान किया है। इस नोटिस के जरिए मांगे गए दस्तावेजों के साथ आयकर विभाग की ओर से जारी प्रश्नावली का जवाब देना होगा। आकलन अधिकारी द्वारा आकलन वर्ष पूरा होने के 3 महीने के भीतर नोटिस दिया जाना चाहिए।

झूठा दावा करने पर 200% जुर्माना
आयकर विभाग के अनुसार, अगर कोई गलत टैक्स छूट का दावा या गलत रिटर्न का दावा पकड़ा जाता है, तो 200% जुर्माना लगाया जा सकता है और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। यदि आपका दावा सही है, तो सभी निवेश प्रमाण पत्र जैसे एनपीएस, पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस, टैक्स सेविंग एफडी, यूलिप और ईएलएसएस आदि के साथ-साथ जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, होम लोन ब्याज, होम लोन मूलधन राशि आदि। विभाग कभी भी इनकी जांच कर सकता है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Income Tax Notice 02 August 2024

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