Income Tax Alert | 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करे, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

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Income Tax Alert | वित्त वर्ष 2022-23 में सृजित आय के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। नए आकलन वर्ष 2023-24 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से होगी। इसके साथ ही सभी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को भी ध्यान में रखना चाहिए। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। चर्चा यह भी है कि इस तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को स्थगित नहीं किया जाएगा। इसलिए हर हाल में 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करना जरूरी है।

आईटीआर फाइलिंग:
पिछले कुछ वर्षों में, यह देखा गया है कि सरकार ने विभिन्न कारणों से आईटीआर फाइलिंग की नियत तारीखों को बढ़ा दिया है। However, ऐसी चर्चाएं हैं कि इस साल अंतिम तिथि पर कोई विस्तार नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए नए ITR form को एक महीने पहले ही notification कर दिया। नए आईटीआर फॉर्म को CBDटी ने 10 फरवरी को अधिसूचित किया था और ये आयकर की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आयकर रिटर्न:
ऑडिट वर्ष 2023-24 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके चलते करदाता वित्त वर्ष 2023-24 में की गई आय का रिटर्न एक अप्रैल से दाखिल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने की सुविधा 31 जुलाई तक उपलब्ध होगी। यदि आप इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं, तो विलंब शुल्क के साथ आईटीआर फाइल करने का विकल्प है। ऐसे में 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वालों को आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना देना होगा।

कहां फाइल करें आईटीआर:
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometax.gov.in) पर आईटीआर फाइल करने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। वेबसाइट व्यक्तिगत और वेतनभोगी करदाताओं के लिए विशिष्ट इनपुट प्रदान करके अपना रिटर्न दाखिल करना आसान बनाती है।

आईटीआर फॉर्म में नया क्या है?
आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित नए आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों से आय के लिए एक अलग अनुसूची शामिल है। सरकार ने बजट में क्रिप्टो इनकम पर टैक्स लगाने के नियमों का ऐलान किया था।

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News Title : Income Tax Alert Know Details as on 16 April 2023.

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