Hindenburg Vs Adani Group | सुप्रीम कोर्ट में अडानी-हिंडनबर्ग केस की रिपोर्ट सौंपी, 12 मई को होगी सुनवाई

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Hindenburg Vs Adani Group | पिछले कुछ महीनों से मुश्किलों में घिरे अडानी ग्रुप और अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के मामले में विशेषज्ञों के एक पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। छह सदस्यीय समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था और अब उसने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 12 मई को सुनवाई कर सकता है। इस बीच, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विशेषज्ञ समिति ने और समय मांगा है या नहीं और क्या रिपोर्ट अंतिम है। वहीं सेबी ने एक और कमेटी बनाई है, जिसने शनिवार को और समय मांगा है।

अडानी ग्रुप मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था?
अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल मार्केट्स सेबी को जांच का आदेश दिया था। अदालत ने अडानी समूह से इस बात की जांच करने को कहा था कि क्या उसने बॉन्ड से संबंधित किसी कानून का उल्लंघन किया है। शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति के गठन का भी आदेश दिया था जो सेबी द्वारा गठित समिति से अलग थी।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद समिति को शेयरों में बढ़ती अस्थिरता के कारण विनियमन को मजबूत करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सिफारिशें करने का अधिकार दिया गया था।

दोनों पैनलों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय
सेबी पैनल और सुप्रीम कोर्ट पैनल को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में दो मार्च को आदेश पारित किया था। हाल ही में सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़ी जांच में कोर्ट से छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। सेबी को दो मई तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी थी लेकिन उसने विस्तार के लिए आवेदन किया। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया है।

इसके अलावा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अडानी समूह की कंपनियों ने भारी कर्जदार होने के बावजूद राजस्व और शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए टैक्स हेव्हन्स के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। हालांकि अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

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News Title : Hindenburg Vs Adani Group Know Details as on 10 May 2023

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