FASTag New Rule | आपके फास्टैग खाते से गलत टोल काटा गया है? तुरंत करें ये काम, रिफंड मिलेंगे पैसे

FASTag New Rule

FASTag New Rule | अगर आपके फास्टैग खाते से गलत टोल या ज्यादा टोल काटा गया है तो उसकी तुरंत शिकायत करें। उसका रिफंड आपको तुरंत मिलेगा। फास्टैग को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं। नैशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया ने फास्टैग वॉलेट से गलत तरीके से कटौती के मामलों पर सख्त कार्रवाई की है।

अहवाल के अनुसार, इंडियन हायवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने ऐसे 250 मामलों में टोल ऑपरेटरों से प्रति उल्लंघन 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके बाद गलत कटौती के मामलों में 70% की कमी दर्ज की गई है। भारत में फास्टैग द्वारा हर महीने लगभग 30 करोड़ लेनदेन होते हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडियन हायवे प्रबंधन कंपनी लिमिटेड को मासिक आधार पर लगभग 50 शिकायतें प्राप्त होती हैं।

फास्टैग कटौती गलत क्यों है?
जब वाहन मालिक के फास्टैग खाते से पैसे गलत तरीके से काटे जाते हैं तो फास्टैग द्वारा गलत टोल कटौती होती है। ऐसा होने के कई कारण हैं। वे हैं:
* गलत वाहन पहचान – टोल प्लाजा को पार न करने वाले वाहन से सिस्टम गलती से शुल्क लेता है।
* डबल कटौती – एक ही यात्रा के लिए वाहन से दो बार शुल्क काटा जाता है।
* गलत टोल चार्जिंग – वाहन को निर्धारित मार्ग या श्रेणी से अधिक शुल्क लिया जाता है।
* टोल पार किए बिना कटौती – वाहन टोल प्लाजा से गुजरने के बिना भी पैसे काटे जाते हैं.

यह त्रुटियाँ अक्सर टोल ऑपरेटर्स की गलत रिकॉर्डिंग, सिस्टम खराबी या तकनीकी समस्याओं के कारण होती हैं। जिन ग्राहकों का पैसा फास्टैग से काटा गया है, वे इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी में शिकायत कर सकते हैं। आप उसका रिफंड ले सकते हैं.

फास्टैग से गलत कटौती का रिफंड कैसे प्राप्त करें?
* यदि आपके फास्टैग खाते से गलत पैसे काटे गए हैं, तो आप यहां शिकायत कर सकते हैं।
* कॉल करें: हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क करें।
* ईमेल: [email protected] पर मेल भेजें।

शिकायत प्राप्त होने के बाद भारतीय हाईवे प्रबंधन कंपनी प्रत्येक मामले की जांच करती है और गलत कटौती की पुष्टि होने पर ग्राहक को तुरंत रिफंड दिया जाता है। इसके अलावा, गलत टोल कलेक्टर पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

यदि आपकी गलत फास्टैग कटौती हुई, तो जितना जल्दी हो सके अपनी बैंक या फास्टैग सेवा प्रदाता को सूचित करें। शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको नीचे दी गई जानकारी देनी होगी।
* लेन-देन आईडी
* तारीख और समय कटौती का
* वाहन संख्या
* दस्तावेज

यह प्रक्रिया बैंक या फास्टैग प्रदाता की वेबसाइट पर जाकर या कस्टमर केयर से संपर्क करके पूरी की जा सकती है.

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.

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