FASTag New Rule | 1 अप्रैल से FasTag नियमों में होंगे बड़े बदलाव, इन वाहनों को फास्टैग से छूट मिलेगी

FASTag New Rule

FASTag New Rule | आने वाले कुछ दिनों में फास्टैग से संबंधित नियम बदलने वाले हैं, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल ने हाल ही में दी है। 1 अप्रैल 2025 से मुंबई के सभी टोल प्लाजा पर केवल फास्टैग सिस्टम लागू की जा रही है। इस पहल का मुख्य कारण टोल भुगतान को सरल बनाना और टोल बूथ पर ट्रैफिक जाम को कम करना है।

डिजिटल टोल भुगतान प्रणाली की ओर बढ़ने से टोल लेनदेन की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। एक बात बताने लायक है, फास्टैग के बिना टोल प्लाजा से गुजरने वालों को दोगुना टोल भरना होगा। दोगुना टोल नकद, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से भरा जा सकता है.

इन वाहनों को मिलेगी छूट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नियम स्कूल बसों, हल्की मोटर वाहनों और राज्य परिवहन बसों पर लागू नहीं होता। इन सभी वाहनों को मुंबई में प्रवेश करने वाले पांच प्रमुख स्थलों पर फास्टैग से छूट दी गई है, जिसमें मुलुंड पश्चिम, मुलुंड पूर्व, ऐरोली, दहिसर और वाशी के टोल प्लाज़ा शामिल हैं। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, पुराना मुंबई-पुणे हाइवे और मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख राजमार्गों पर फास्टैग सिस्टम की कड़ी अनुपालन की जाएगी.

ऐसा करें खरीदारी
फास्टैग पेटीएम, Amazon या किसी भी बैंकिंग ऐप या वेबसाइट से खरीदी जा सकता है। फास्टैग खरीदी के बाद, आप फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे जैसी किसी भी पेमेंट ऐप से अपना फास्टैग आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं.

या मामले में दोगुना टोल लगाया जाएगा। फास्टैग का उपयोग करने से पहले, यह ध्यान में रखें कि यदि आपका फास्टैग किसी कारणवश ब्लैकलिस्ट हो गया है और यदि आपने फास्टैग रीचार्ज भी कर दिया है, तो आपके फास्टैग की स्थिति अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है।

यदि स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, तो फास्टैग से भुगतान नहीं कटेगा और आपको दोगुना टोल देना पड़ सकता है। इसलिए, यदि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है, तो पहले से ही फास्टैग रीचार्ज कर लें ताकि आप टोल पर पहुँचने तक स्थिति अपडेट हो जाए और आपको दोगुना टोल भी नहीं देना पड़े।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.

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