Extra Interest on Loan | आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला, बैंक अब ग्राहकों से नहीं वसूल पाएंगे महंगा ब्याज

Extra Interest on Loan

Extra Interest on Loan | भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लोन पर ब्याज वसूलने के अनुचित व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है और उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने और ऐसा करने में अतिरिक्त शुल्क वापस करने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन वित्तीय संस्थाओं के लिए युक्तियुक्त आचार संहिता पर जारी दिशा-निर्देश उधार नीति के संबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता के साथ ब्याज प्रभारित करने में निष्पक्षता और पारदशता को बढ़ावा देते हैं।

आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर निर्देशों को तुरंत लागू करने को कहा है। आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए विनियमित संस्थानों के भौतिक निरीक्षण के दौरान, आरबीआई ने उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज वसूलने के लिए कुछ अनुचित प्रथाओं को अपनाने के उदाहरण पाए।

आरबीआई ने क्या कहा
केंद्रीय बैंक ने सभी इकाइयों को लोन, ब्याज शुल्क और अन्य शुल्कों के वितरण के संबंध में अपने तरीकों की समीक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्थित बदलाव जैसे कदम उठाने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की ओर से की गई जांच में पाया गया कि कई स्थानों पर कर्ज मंजूरी मिलने या लोन समझौते के लागू होने की तारीख से ब्याज वसूला जा रहा है न कि ग्राहकों को वास्तविक तौर पर राशि दिए जाने की तारीख से। चेक की तारीख से ब्याज वसूले जाने के मामले भी सामने आए हैं, जबकि चेक कुछ दिनों बाद ग्राहक को दिए गए हैं।

आरबीआई ने कहा कि एक महीने में लोन डिस्बर्समेंट या रीपेमेंट के मामले में कुछ इंस्टीट्यूशन बकाया अवधि के बजाय पूरे महीने का ब्याज वसूल रहे हैं। वहीं, कुछ मामलों में बैंक एक या उससे ज्यादा किस्तें एडवांस में जमा कर रहे थे लेकिन ब्याज वसूलने के लिए पूरी लोन राशि गिन रहे थे। रिजर्व बैंक ने कहा कि अनुचित व्यवहार और ब्याज वसूलने की गैर-मानक गतिविधियां उपभोक्ताओं के साथ लेनदेन में निष्पक्षता और पारदर्शिता की भावना के अनुरूप नहीं हैं। आरबीआई ने कहा कि बैंकों को लोन वितरण के लिए चेक जारी करने के बजाय अपने खातों में धन के ऑनलाइन हस्तांतरण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : Extra Interest on Loan 05 May 2024

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