EPFO Passbook | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक महत्वपूर्ण और कर्मचारी हितैषी बदलाव किया है। EPFO ने ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव से कर्मचारी अपने ईपीएफ खातों को खुद ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए लगने वाले समय में कमी आएगी। इस कदम से नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा। ऑनलाइन ट्रांसफर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
प्रक्रिया आसान हो जाएगी
* 1 अक्टूबर, 2017 के बाद जारी सदस्य आईडी, जो आधार से जुड़े हों और जो एकल यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से जुड़े हों, उनके लिए नियोक्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. इन सदस्य आईडी पर एक सरल प्रक्रिया लागू होती है।
* 1 अक्टूबर, 2017 से पहले जारी किए गए सदस्य आईडी और आधार से जुड़े यूएएन से जुड़े होने के लिए, दोनों खातों में एक ही नाम, जन्मतिथि और लिंग होना चाहिए, ताकि हस्तांतरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।
* अगर 1 अक्टूबर 2017 से पहले कम से कम एक UAN जारी किया गया है और वह उसी आधार नंबर से लिंक है तो अलग-अलग यूएएन से लिंक सदस्य आईडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह नियम तब लागू होता है जब सभी सदस्य आईडी पर नाम, जन्मतिथि और लिंग समान हों।
UAN ट्रांसफर के नियम बदलने के फायदे
* त्वरित ट्रांसफर : कुछ मामलों में, नियोक्ता की आवश्यकता को हटाकर स्थानांतरण प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।
* आसान प्रबंधन: सदस्य ईपीएफओ पोर्टल पर डायरेक्ट ट्रांसफर प्रक्रिया का प्रबंधन कर सकते हैं।
* पारदर्शिता में वृद्धि: यदि ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है, तो पारदर्शिता बढ़ेगी और नियोक्ता पर निर्भरता कम होगी।
EPFO पोर्टल पर EPF UAN को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया
* सबसे पहले EPFO मेंबर ई-सेवा वेबसाइट पर जाएं।
* फिर अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉगिन करें।
* ‘मैनेज’ मेनू पर जाएं और KYC विकल्प चुनें।
* KYC पेज पर, आधार के लिए बॉक्स चेक करें।
* आधार कार्ड पर 12 अंकों का आधार नंबर और नाम भरें।
* सत्यापन के लिए जानकारी सबमिट करने के लिए ‘सहेजें’ पर क्लिक करें।
* आपके आधार विवरण की तुलना UIDAI रिकॉर्ड से की जाएगी।
* सफल सत्यापन के बाद, आपका आधार आपके EPF खाते से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
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