EPFO Money Updates | कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) ने एक नियम में अहम बदलाव किया है। इसके तहत छह महीने से कम समय में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति है।
पेंशन फंड से पैसे निकालने की अनुमति
इस फैसले से अब ईपीएफओ मेंबर्स पेंशन फंड से भी पैसा निकाल सकेंगे। ईपीएफओ केवल उन्हीं कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते में जमा राशि निकालने की अनुमति दे रहा था जिनकी अब तक छह महीने की सेवा अवधि रही है। लेकिन अब इस मर्यादा को बड़ा कर दिया गया है। हालांकि ईपीएफओ ने अब अपना प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है और उसकी आधिकारिक मंजूरी का इंतजार है।
पेंशनर्स के लिए खुशखबरी
पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर: इसके अलावा, ईपीएफओ ने उन सदस्यों को आनुपातिक पेंशन लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है जो 34 वर्षों से अधिक समय से योजना का हिस्सा हैं। यह सुविधा पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति लाभ तय करते समय उच्च पेंशन प्राप्त करने में मदद करेगी।
10 करोड़ लोगों तक पहुंचना संभव है
केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार, ईपीएफओ का कवरेज मौजूदा 6.5 करोड़ सदस्यों से बढ़ाकर 10 करोड़ सदस्यों तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुकदमेबाजी कम करना और इसका प्रसार बढ़ाना है।
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