EPF Withdrawal Rules | केंद्र सरकार ने प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफओ) से पैसे निकालने को लेकर नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए टीडीएस दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया। उनकी घोषणा के अनुसार, पीएफ से निकासी पर अब अधिकतम 20 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा। इससे पहले 30 फीसदी टीडीएस काटा जा रहा था। बजट घोषणा 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी। तो विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, टीडीएस दर में वास्तव में क्या बदलाव हुआ था? आइए समझते हैं
A) फिलहाल 5 साल पहले प्रॉविडेंट फंड से पैसा निकालते समय अगर ग्राहक का पैन कार्ड लिंक नहीं होता है तो 30 फीसदी टीडीएस कटता है। बजट 2023 में इस टैक्स रेट को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। अगर आपका पीएफ अकाउंट पैन से लिंक है तो 10 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा।
B) भविष्य निधि ‘ईईई’ की श्रेणी में आती है। यानी इसमें जमा रकम टैक्स फ्री होती है। मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। पीएफ अकाउंट से 5 साल बाद पैसा निकाला जाता है तो यह पूरी तरह टैक्स फ्री होता है लेकिन अगर 5 साल से पहले पैसा निकाल लिया जाए तो यह टैक्सेबल हो जाता है।
C) पीएफ अकाउंट से 5 साल से पहले पैसा निकाला जाता है तो यह टैक्सेबल होता है। साथ ही 50,000 रुपये से अधिक निकासी राशि होने पर टीडीएस काटा जाता है। और अगर रकम 50 हजार से कम है तो ईपीएफओ टीडीएस नहीं काटता है। इसे आपकी कुल आय में जोड़ा जाएगा। आप जिस टैक्स स्लैब के तहत आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। पैन लिंक नहीं होने पर भी टीडीएस नहीं काटा जाता है।
D) 5 साल पूरे होने से 5 साल पहले पीएफ अकाउंट से 50,000 रुपये से ज्यादा की निकासी वाले पैन-लिंकिंग पर 10 फीसदी टीडीएस कट जाता है। अगर पैन लिंक नहीं है तो मौजूदा नियमों के मुताबिक 30 फीसदी टीडीएस काटा जाता है। 1 अप्रैल 2023 से 20 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा।
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