EPF Withdrawal | देशभर के वेतनभोगी लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न जल्दी फाइल करने की सलाह दी जाती है। नियोक्ताओं के लिए वेतन पर कर की गणना करना और दिए गए समय सीमा के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वार्षिक आय पर कर का भुगतान करना होगा, लेकिन आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, आपको आईटीआर में अन्य स्रोतों से आय का उल्लेख करना होगा और आपकी अन्य आय भी कर योग्य हो सकती है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि किस सोर्स इनकम पर टैक्स देना होगा और कौन सी इनकम टैक्स के दायरे में आती है।
पीएफ खाते से निकासी पर आयकर
EPFO ने पेंशन फंड से पैसे निकालने के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं। पीएफ मेंबर्स EPF के नियमों को फॉलो कर खाते से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन पीएफ से पैसा निकालने पर टैक्स देनदारी भी लागू होती है, जबकि कुछ परिस्थितियों में 20% टैक्स भी देना पड़ सकता है। अगर कोई कर्मचारी लगातार पांच साल तक सैलरी से ईपीएफ अकाउंट में योगदान कर रहा है तो EPF निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर पांच साल में योगदान बंद हो जाता है तो EPF खाते से निकासी पर टैक्स देना होगा। मान लीजिए कोई कर्मचारी पांच साल पहले 50,000 रुपये से अधिक की निकासी करता है, तो उस पर TDS काटा जाएगा।
इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी ने EPFO को पैन डिटेल दी है तो समय से पहले निकासी पर 10% TDS काटा जाएगा, नहीं तो कर्मचारी को 20% TDS देना होगा। वहीं, अगर कर्मचारी ने इनकम टैक्स फॉर्म 15G/15H दिया है तो उस पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा।
पैन कार्ड विवरण आवश्यक
इस प्रकार, यदि आपके पैन विवरण में ईपीएफओ नहीं है, तो कर्मचारी को ईपीएफ निकासी पर अधिक कर का भुगतान करना होगा। इसलिए, कर्मचारियों को ईपीएफओ पोर्टल पर अपने पैन विवरण अपडेट करने की सलाह दी जाती है। पीएफ खाते में जमा राशि को चार भागों में बांटा जाता है- कर्मचारी का योगदान, नियोक्ता का योगदान, नियोक्ता के योगदान पर ब्याज और कर्मचारियों के योगदान पर ब्याज। ऐसे में पीएफ में जमा रकम को पांच साल से पहले निकालने पर चारों हिस्सों पर इनकम टैक्स लगाया जाता है।
EPF खाते से पैसा निकालने के लिए जरूरी दस्तावेज
* ईपीएफ सदस्यों के बैंक खाते का विवरण
* पहचान पत्र और पते का प्रमाण
* खाता संख्या और IFSC कोड के साथ रद्द किया गया चेक
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