EPF Withdrawal | कर्मचारी भविष्य निधि कामकाजी व्यक्तियों को बचत और सेवानिवृत्ति के बाद लाभ प्रदान करने के लिए एक योजना है। कर्मचारी और कंपनी दोनों द्वारा हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद इस पैसे का लाभ; लेकिन नौकरी की अवधि के दौरान भी शादी, काम, घर, शिक्षा के लिए पीएफ खाते से एडवांस में पैसा निकाला जा सकता है। बेशक, कुछ नियम हैं। हर कामकाजी व्यक्ति को उन नियमों के बारे में पता होना चाहिए।
दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है। जिन लोगों ने पहले से ही इसके लिए बचत की है, उनके लिए दिवाली बड़ी होगी; लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं या कंपनी की तरफ से बोनस नहीं मिला है तो उनके पास पीएफ अकाउंट का विकल्प है। हालांकि त्योहारों के मकसद से पीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन घर खरीदने या घर की मरम्मत जैसे कामों के लिए पैसा मिल सकता है।
अगर कोई दिवाली के मौके पर घर से जुड़े काम करना चाहता है तो पीएफ के विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही पैसों की समस्या कभी भी हो सकती है। इसके लिए पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकाला जा सकता है। कुछ नियमों का पालन करना होता है। आइए जानते हैं आप कब और कितनी बार अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।
किस कारण से पैसा निकाला जा सकता है?
* घर के लिए जमीन खरीदने, घर की मरम्मत, परिवार के सदस्य या खुद की शादी, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी खोने, परिवार या खुद की बीमारी की जरूरतों के लिए पीएफ अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है.
* अगर आप शादी के लिए पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको सेवा में 7 साल पूरे होने चाहिए। आपने जो भुगतान किया है उसका केवल 50 प्रतिशत ही निकाल सकते हैं।
* घर खरीदने के लिए आप पीएफ अकाउंट से 36 महीने की सैलरी के बराबर एडवांस राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको 5 साल की सेवा पूरी करनी होगी।
* अगर आप घर के लिए जमीन खरीदने या घर की मरम्मत के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 5 साल की सेवा पूरी करनी होगी. जमीन खरीदने के लिए 24 महीने और घर की मरम्मत के लिए 12 महीने की सैलरी निकाल सकते हैं।
* होम लोन चुकाने के लिए आप 36 महीने की सैलरी निकाल सकते हैं। हालांकि, आपको 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी।
* पढ़ाई के लिए पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकाला जा सकता है. आपको नौकरी में 7 साल पूरे करने की आवश्यकता है। आप अपने योगदान का केवल 50% भी निकाल सकते हैं।
* पीएफ योजना को कामकाजी व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है; हालांकि, अगर आप कुछ नियम जानते हैं, तो आप नौकरी की अवधि के दौरान भी कुछ राशि अग्रिम में निकाल सकते हैं।
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