e Filing Income Tax | टैक्सपेयर्स यहां ध्यान दे! 1 अप्रैल से आयकर से संबंधित नियमों में होंगे बड़े बदलाव, जाने डिटेल्स

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e Filing Income Tax | मोदी सरकार ने इस वर्ष के बजट में आयकर के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके कारण देश के करोड़ों नौकरीपेशा करदाताओं के लिए नए लागू होने वाले आयकर नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। आप इन नियमों के बारे में जानकर पहले से एक साल का प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको इन नियमों के बारे में जानना आवश्यक है। आइए जानते हैं 1 अप्रैल से बदलाव होने वाले आयकर से संबंधित नियमों के बारे में

करदाताओं के लिए नए टैक्स स्लैब
नई कर प्रणाली में वित्त मंत्री ने इस वर्ष 12 लाख रूपये का वार्षिक आय कर मुक्त कर दिया है। मतलब अब यदि आप वार्षिक 12 लाख तक कमाई कर रहे हैं तो आपको एक रुपए का भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, सैलरी पाने वाले आम लोगों को 75,000 रूपये का मानक छूट भी दी गई है। मतलब 12.75 लाख रूपये तक के वेतन की आय अब कर मुक्त हो सकती है लेकिन, यह छूट सिर्फ नई कर प्रणाली का विकल्प चुनने वालों को ही मिलेगी। साथ ही यदि आपकी वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक है तो नए कर स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा, आइए इसके बारे में नीचे जानते हैं

* रु 4 लाख तक शून्य
* रु 4 लाख – रु 8 लाख 5%
* रु 8 लाख – रु 12 लाख 10%
* रु 12 लाख – रु 16 लाख 15%
* रु 16 लाख – रु 20 लाख 20%
* रु 20 लाख – रु 24 लाख 25%
* रु 24 लाख से अधिक 30%

कर छूट
इसके अलावा नई कर प्रणाली का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए धारा 87A के तहत पूर्व के कर छूट 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है। इस प्रकार, कर छूट के बढ़ने से 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर इस योजना के अंतर्गत कोई करदायित्व नहीं रहेगा, जिससे करमुक्त आय की सीमा बढ़ेगी।

टीडीएस
करदाताओं की नकद प्रवाह में सुधार करने और अनावश्यक कटौती को कम करने के लिए विभिन्न विभागों में सीमा बढ़ाई गई है। साथ ही स्रोत पर कर कटौती के नियमों को भी सुधारा गया है। उदाहरण के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर TDS की सीमा को दोगुना करके एक लाख रुपये कर दी गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ी हुई आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी.

इसके अनुसार, किराया आय पर छूट की सीमा वार्षिक छह लाख रुपये की गई है, जिससे मकान मालिकों पर भार कम होगा और शहरी क्षेत्रों में आय बढ़ेगी.

संशोधित आयकर विवरणपत्र केंद्रीय बजट में संबंधित कर निर्धारण वर्ष के 12 महीनों से 48 महीनों तक अपडेटेड कर विवरणपत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, जिससे करदाताओं को बड़ा दंड न भरते हुए कर दायित्व का पालन करने के लिए अधिक समय मिलेगा। इससे करदाताओं की रिटर्न भरने में अनजाने में होने वाले विलंब के बारे में चिंताओं के कम होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, 1 अप्रैल 2030 से पहले शुरू हुए स्टार्ट-अप्स को दस में से तीन वर्षों के लिए लाभ पर 100 % छूट का लाभ मिल सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। आयकर विधेयक, वित्त विधेयक और अन्य कर संबंधित नियम पेश किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे.

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.

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