Driving Licence | अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कई ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर हजारों रुपये का जुर्माना हो सकता है। हालांकि कई लोग भी हैं। जो परवाह नहीं करते हैं और उल्लंघन जारी है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए व्यवस्था को कड़ा किया जा रहा है। नए ट्रैफिक नियम 1 जून से लागू होंगे। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं।
नए नियम सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे। नए नियम 1 जून, 2024 से लागू होंगे। तेज गति से गाड़ी चलाने पर एक युवा को भारी जुर्माना देना होगा। नियमों के मुताबिक, अगर कोई बहुत तेज गाड़ी चलाता है, तो उसे 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना
ड्राइविंग करते समय ड्राइविंग लाइसेंस बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा। 18 साल से कम उम्र के लोग अगर गाड़ी चलाते पाए जाते हैं तो उन्हें 25,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। साथ ही, एक नाबालिग को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है। 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, आप 50CC की क्षमता वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद, आप 18 वर्ष के होने पर उस लाइसेंस को अपडेट कर सकते हैं।
लोगों पर कितना लगेगा जुर्माना?
ज्यादा तेज गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना और 100 रुपये का जुर्माना होगा। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपको 100 रुपये जुर्माना देना होगा।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है. इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.
Copyright © 2025 MaharashtraNama. All rights reserved.