Credit Card Payment | क्रेडिट कार्ड के बिलों का समय पर भुगतान करना हर किसी की प्राथमिकता सूची में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ऐसा न करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही, उच्च ब्याज दर या आपके क्रेडिट स्कोर में गिरावट के समान परिणाम हो सकते हैं। हालांकि, हम में से कई पहले से ही इन परिणामों से परिचित हैं, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से आप क्रेडिट कार्ड भुगतान की देय तिथि, महीने के अंत की शेष राशि से लेकर किसी भी आपात स्थिति तक चूक जाते हैं।
जानकारी पढ़ें :
1. सुनिश्चित करें कि यदि राशि देय तिथि से तीन दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है, तो जारीकर्ता जुर्माना शुल्क या देर से भुगतान शुल्क भी ले सकता है।
2. आरबीआई के निर्देश में कहा गया है कि जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में दर्शाई गई देय तिथि से ‘देय दिन’ और जुर्माना की गणना करनी चाहिए।
3. इसके अतिरिक्त, दंडात्मक ब्याज या देर से भुगतान शुल्क केवल उस बकाया राशि पर लगाया जाता है जिसे क्रेडिट कार्ड धारक भुगतान करने में विफल रहता है और कुल राशि पर नहीं।
4. क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा क्रेडिट कार्ड धारक को कम से कम एक महीने की पूर्व सूचना देने के बाद ही इन शुल्कों को बदला जा सकता है।
5. इसके अलावा, यदि आपको लगता है कि जारीकर्ता द्वारा लिया गया शुल्क वांछनीय नहीं है, तो आप सभी बकाया भुगतान करने के बाद अपना क्रेडिट कार्ड सरेंडर करने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे मामलों में, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने के लिए आप पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा सकता है।
6. जब आप खाता बंद करने के लिए आवेदन करते हैं, तो जारीकर्ता को आरबीआई के आदेश के अनुसार सात कार्य दिवसों के भीतर आपके अनुरोध को संसाधित करना होगा।
7. यदि जारीकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर बंद करने की प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहता है, तो क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में देरी के लिए जारीकर्ता द्वारा प्रतिदिन ₹ 500 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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