Credit Card Insurance | RBI ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड के नियमों में किया बदलाव, जानिए आपके कार्ड पर क्या पड़ेगा असर

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Credit Card Insurance | भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ग्राहकों को नई सुविधाएं देने के निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प दें, जिसका मतलब है कि अब क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं और गैर-बैंकों के लिए ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क से चुनने का विकल्प देना अनिवार्य होगा। कार्ड जारी करते समय यह विकल्प दिया जाएगा।

आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसा कोई समझौता न करें जो उन्हें दूसरों की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकेगा। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक कार्ड नेटवर्क के नाम सूचीबद्ध किए हैं। इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, MasterCard एशिया/पैसिफिक पीटीई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-Rupay और Visa वर्ल्डवाइड पीटीई शामिल हैं। इन गाइडलाइंस के जरिए आरबीआई क्रेडिट कार्ड जारी करने और इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए ज्यादा विकल्प सुनिश्चित करना चाहता है।

आरबीआई ने क्या कहा
केंद्रीय बैंक ने एक परिपत्र में कहा, “एक समीक्षा में पाया गया है कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच कुछ व्यवस्था ग्राहकों को विकल्प देने के लिए अनुकूल नहीं है,” केंद्रीय बैंक ने एक परिपत्र में कहा, “ऐसी स्थिति में, कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ किसी भी व्यवस्था या समझौते में प्रवेश नहीं करेंगे जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है।

आरबीआई के नए निर्देशों के अनुसार, कार्ड जारीकर्ताओं के पास अब कार्ड जारी करते समय पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क से चुनने का विकल्प होगा, जबकि मौजूदा कार्डधारकों को भी उनके अगले कार्ड नवीनीकरण के समय यह विकल्प दिया जाएगा। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक, कार्ड जारी करने वाले बैंकों या वित्तीय संस्थानों और नेटवर्क को यह सुनिश्चित करना होगा कि नए कॉन्ट्रैक्ट लागू करते समय मौजूदा एग्रीमेंट में आरबीआई के गाइडलाइंस का पालन हो।

हालांकि, उपरोक्त नोटिस क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होगा, जिनके द्वारा जारी किए गए सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है। इसके अलावा, अपने आधिकारिक कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले संस्थानों को नए दिशानिर्देशों से बाहर रखा गया है। तदनुसार, पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क से चुनने का विकल्प देने के निर्देश परिपत्र जारी होने की तारीख से छह महीने तक प्रभावी रहेंगे।

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News Title : Credit Card Insurance 25 March 2024.

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