Cash Transaction Rule | आज के भागदौड़ भरे समय में लोग हर दिन ऑनलाइन या बैंक के जरिए पैसों का लेन-देन करना पसंद कर रहे हैं। कई बार ऊंचे मूल्य के पैसों का लेन-देन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है और आयकर विभाग के रडार पर आ जाता है। आयकर विभाग ने इससे बचने का तरीका भी ढूंढ निकाला है।
आयकर विभाग हर व्यक्ति के नकद लेनदेन पर नजर रखता है, विशेष रूप से उच्च मूल्य के लेनदेन पर। आयकर विभाग ने हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन की एक सीमा तय की है, जिसे पार करने पर आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है।
बैंक खाते या FD में 10 लाख रुपये से अधिक नकद नहीं
अगर आप एक वित्त वर्ष में अपने किसी भी बैंक खाते में 10 लाख रुपये या उससे अधिक जमा करते हैं, तो आयकर विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है। ध्यान दें कि चालू खाते में अधिकतम 50 लाख रुपये की सीमा के साथ भी, आप एक वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कर सकते हैं। यदि आप इससे अधिक जमा करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन या चेक द्वारा भुगतान कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान या निवेश के लिए बॉन्ड का उपयोग
अगर आप 1 लाख रुपये से ज्यादा के बिल चुकाने के लिए कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपसे इसके सोर्स की जानकारी मांगी जा सकती है। इसके अलावा, आप निवेश करने के लिए बहुत अधिक नकदी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी शेयर, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड में कैश में डील कर रहे हैं तो आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज्यादा कैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
संपत्ति के लिए नकद भुगतान के नियम
अचल संपत्ति क्षेत्र में नकदी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यदि आप संपत्ति खरीदने के लिए नकद भुगतान करते हैं तो नियमों से अवगत होना महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास कैश में बड़ा ट्रांजेक्शन करने के बाद रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है।
अगर आप 30 लाख रुपये या उससे ज्यादा की संपत्ति नकद में खरीदते या बेचते हैं तो आयकर विभाग को इसकी जानकारी मिलती है। इसलिए कैश में लेन-देन के इन नियमों को हमेशा याद रखें, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकती हैं।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
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