Bank Money Transferred | ऑनलाइन बैंकिंग के दौर में आप मिनटों में किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा जितनी आसान है। इसमें उतना ही जोखिम शामिल है। क्योंकि अक्सर हम जल्दबाजी में गलत व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। एक गलती गलत व्यक्ति के खाते में पैसे पहुंचने का कारण बन सकती है। अगर आप भी कभी ऐसी गलती करें तो क्या किया जा सकता है? आपको अपना पैसा वापस पाने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?
भारतीय स्टेट बैंक के एक ग्राहक को हाल ही में इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा और उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इसकी शिकायत की। इसके बाद बैंक ने उस व्यक्ति को बताया कि उसे अपने पैसे कैसे लौटाने हैं। आइए जानते हैं पैसे ट्रांसफर करने में गलती होने पर क्या करें।
बैंक ने खुद बताई ट्रिक
रवि अग्रवाल नाम के एक ग्राहक ने ट्विटर पर पोस्ट किया, ‘प्रिय @TheOfficialSBI मैंने गलती से गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैंने हेल्पलाइन के अनुसार अपनी शाखा को सारी जानकारी दे दी है। फिर भी मेरी शाखा रिवर्सल के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही है। कृपया मदद करें, “SBI के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने पैसे वापस पाने के तरीके के जवाब में कहा।
कैसे और कहां करें शिकायत
यदि कोई ग्राहक पैसे ट्रांसफर करते समय गलत बैंक खाता संख्या दर्ज करता है, तो उसे होम ब्रांच से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद, होम ब्रांच बिना किसी वित्तीय देयता के दूसरे बैंक के साथ अनुवर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। SBI ने कहा कि शाखा में मामला नहीं सुलझने पर ग्राहक यहां https://crcf.sbi.co.in/ccfunder व्यक्तिगत विभाग/व्यक्तिगत ग्राहक से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप NPCI पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं।
RBI का क्या कहना है?
भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर ऑनलाइन पेमेंट करते समय ग्राहक के खाते से पैसा गलती से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत का संज्ञान ले और 48 घंटे के अंदर पैसा वापस करे। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहक को पहले भुगतान सेवा प्रदाता से शिकायत करनी चाहिए। इसके अलावा आपने किसी भी ऐप यानी GPay, PhonePe, Paytm या UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर किए हैं। इस समस्या को उनके ग्राहक सेवा सहायता में संबोधित करें।
शिकायत के लिए किस नंबर पर कॉल करें
जब भी UPI और नेट बैंकिंग के जरिए गलत अकाउंट नंबर पर पैसा जाता है। इसलिए सबसे पहले 18001201740 खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। इसके बाद संबंधित बैंक में जाकर फॉर्म भरें और इसकी जानकारी दें। यदि बैंक मदद करने से इनकार करता है, तो इसकी सूचना bankingombudsman.rbi.org.in को दें।
Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
Copyright © 2024 MaharashtraNama. All rights reserved.