Bank Account Alert | भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर वित्तीय जुर्माना लगाया है। ये चार सहकारी बैंक हैं, एक बिहार से और शेष तीन महाराष्ट्र से हैं। यह जुर्माना नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा है कि नियमों की अनदेखी के लिए इन बैंकों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। क्या आपका भी इन बैंकों में खाता है? यदि हां, तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
RBI ने 4 बैंकों पर लगाया जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जिन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें तपिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं।
बिहार के बैंक पर कितना जुर्माना?
RBI ने पटना स्थित सहकारी बैंक तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया है। पटना बैंक पर यह जुर्माना RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।
‘इस’ बैंक पर सबसे ज्यादा जुर्माना
इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और महाराष्ट्र बैंक पर सबसे ज्यादा 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक केवाईसी दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। बैंक ने जमा खाते के नियमों का उल्लंघन किया था। इसके अलावा बैंक ने निष्क्रिय खातों की समीक्षा भी नहीं की।
इसी तरह, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, सुपरवायझरी एक्शन फ्रेमवर्क के तहत निर्देशों के उल्लंघन के लिए महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ग्राहकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
RBI के जुर्माने का उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं होगा और ग्राहक के खाते की सुरक्षा और नियमों की अनदेखी करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बैंक को खुद देना होगा, जो वह किसी ग्राहक से नहीं वसूल कर सकते है।
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