Bank Account Alert | आगामी चुनावों के मद्देनजर 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में बड़ी घोषणाएं किए जाने की संभावना है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आम जनता से सीधे संबंधित बैंक, पोस्ट या अन्य बचत खातों पर 50,000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री होगा।
अभी बचत खाते में जमा पर 10,000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री है। अनुमान है कि अब इस सीमा को सीधे बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बचत को बढ़ावा मिलेगा और टैक्स का बोझ भी कम हो सकता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को छठी बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगी। इसके बाद देशभर में लोकसभा चुनाव होंगे। 2019 के आम चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में सरकार ने आम आदमी को टैक्स में राहत दी थी। माना जा रहा है कि इस बार भी इस तरह की घोषणाएं हो सकती हैं।
बचत खातों के लिए कर योग्य आय नियम क्या हैं?
आयकर कानून, 1961 की धारा 80TTA के अनुसार कोई व्यक्ति (60 साल से कम उम्र) या हिंदू अविभाजित परिवार अपने बैंक, डाकघर या सहकारी समिति में अपने बचत खाते से ब्याज आय प्राप्त करता है तो 10,000 रुपये टैक्स में से काट लिए जाते हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए धारा 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक की कटौती उपलब्ध है। यह कटौती वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी और अन्य ब्याज आय पर भी लागू होती है।
2012 से शुरू हुई कटौतियां
छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र सरकार ने 2012 के बजट में धारा 80TTA के तहत ब्याज आय में कटौती की शुरुआत की। हालाँकि, यह सीमा तब से लागू है। कटौती को मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है। सरकार यह फैसला ले सकती है क्योंकि कई सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
वर्तमान में, बचत खातों पर ब्याज तुच्छ है।
वर्तमान में, बचत खातों में सालाना 3 से 4 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया जाता है। एफडी पर 7 से 8.60 फीसदी ब्याज दर मिलती है। हालांकि, कुछ प्राइवेट बैंक सेविंग अकाउंट पर 7% तक ब्याज दे रहे हैं। बेशक, खाते में एक निश्चित राशि से अधिक होना चाहिए।
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