Bank Account Alert | भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इन बैंकों पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बैंकिंग नियमों और आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्रवाई की जानकारी दी है।
आरबीआई ने एसबीआई पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि उसने जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता कोष योजना 2014 से जुड़े कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की है।
सिटी बैंक के खिलाफ कार्रवाई
वहीं, आरबीआई ने सिटी बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आय की पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और एनपीए खातों से संबंधित अग्रिम प्रावधान नियमों के उल्लंघन के लिए यह कार्रवाई की गई। आरबीआई ने कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए केनरा बैंक पर 32.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस वजह से केनरा बैंक पर लगा जुर्माना
आरबीआई ने क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रदान करने के लिए डेटा प्रारूप और अन्य नियामक उपायों के बारे में जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए केनरा बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने कहा, ‘केनरा बैंक के मामले में जोखिम आकलन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से पता चला है कि बैंक को सीआईसी से इस तरह की खंडन रिपोर्ट प्राप्त करने के सात दिनों के भीतर खारिज किए गए आंकड़ों को सही करने की आवश्यकता थी.’ इसके अलावा, बैंक 31 मार्च, 2021 तक जोखिम वाले लोन खातों का पुनर्गठन करने में भी विफल रहा।
इन बैंकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित कतिपय प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ओडिशा में रुरके के इधर ओशन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक मामले में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौतों की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।
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