Bank Account Alert | यदि आपका वेतन एक निश्चित सीमा से अधिक है, तो आपको कर का भुगतान करना होगा। टैक्स नहीं चुकाने पर आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन न केवल आपकी आय आयकर विभाग की निगरानी में होती है बल्कि आपके लेन-देन भी इसकी निगरानी में होते हैं। आयकर विभाग इस बात पर भी नजर रखता है कि आप हर दिन और हर साल अपने बचत खाते से कितना पैसा जमा कर रहे हैं।
आरबीआई ने जमा पर एक सीमा लगा दी है। आप किसी की देखरेख के बिना एक साल के भीतर अपने बचत खाते में 10 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। लेकिन यह रकम पार होते ही बैंक तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर देता है। आपको विभाग से नोटिस मिल सकता है। इस पर न सिर्फ आपको टैक्स देना होगा, बल्कि आपसे इस पैसे का सोर्स भी पूछा जाएगा।
क्या होगा अगर स्रोत नहीं बता सकता है?
अगर कोई खाताधारक यह नहीं बता पाता है कि पैसा कहां से आया तो आयकर विभाग उस रकम पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस लगाकर खाताधारक से रकम वसूल सकता है। आयकर विभाग ने सिर्फ एक साल के लिए ही नहीं बल्कि एक दिन के ट्रांजेक्शन की भी लिमिट तय की है। आप एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। नकद लेनदेन केवल खातों से निकासी नहीं है। इसमें नकद निकालना, खाते से खाते में स्थानांतरित करना या किसी को भुगतान करना शामिल है। इस वजह से किसी भी बैंक की एक दिन की कैश ट्रांजैक्शन लिमिट 2 लाख रुपये से कम रखी गई है।
संक्षेप में नकद जमा से संबंधित नियम
* अगर आप बैंक में 50,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है।
* अगर आप 50,000 रुपये से ज्यादा जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना होगा।
* अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में एक दिन में 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा करते हैं तो आप पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269ST के तहत 100% जुर्माना लगाया जा सकता है।
* आप अपने बचत खाते में एक साल में अधिकतम 10 लाख रुपये जमा कर सकते हैं।
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