ATM | अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो मृत्यु के बाद मिलेंगे 10 लाख रुपये, जानिए कैसे करें क्लेम

ATM | आज के समय में एटीएम कार्ड हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। आज, हर कोई अपने साथ नकदी ले जाने के बिना एटीएम कार्ड रखता है। इससे लेन-देन करना भी आसान हो गया है। एटीएम का लाभ एटीएम से पैसे निकालने तक सीमित नहीं है। एटीएम के और भी कई फायदे हैं। एटीएम कार्ड के माध्यम से कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। हालांकि जानकारी के अभाव में लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। यहां तक कि कुछ बैंक भी इस जानकारी को अपने ग्राहकों के साथ साझा नहीं करते हैं।

ग्राहकों को बैंक द्वारा एटीएम कार्ड जारी किए जाने पर दुर्घटना बीमा और समय से पहले मृत्यु बीमा मिलता है। हालांकि, जानकारी के अभाव में एटीएम कार्डधारक के परिवार को दुर्घटना और अकाल मृत्यु के बाद बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है।

जानिए किस बैंक का एटीएम कार्ड प्रदान करता है बीमा?
एटीएम कार्ड के अनुसार दुर्घटना में मरने वाले और अकाल मृत्यु होने वाले व्यक्ति के परिवार को बीमा उपलब्ध होता है। बैंक के नियमों के मुताबिक, अगर आप 45 दिनों से किसी भी राष्ट्रीयकृत या गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक का एटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सम इंश्योर्ड एटीएम कार्ड की कैटिगरी के हिसाब से दिया जाता है।

क्लासिक कार्ड धारकों को एक लाख रुपये, प्लेटिनम कार्ड से दो लाख रुपये, साधारण मास्टरकार्ड को 50,000 रुपये, प्लेटिनम मास्टरकार्ड को पांच लाख रुपये और डेढ़ लाख रुपये से दो लाख रुपये तक का बीमा मिल सकता है। साथ ही जिनके पास वीजा कार्ड है उन्हें 1 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। वही रुपे कार्ड पर 1-2 लाख रुपये का बीमा भी मिलता है।

विभिन्न स्थितियों के लिए कितना बीमा?
अगर आप ऊपर बताए गए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपका बीमा किया जाता है, जिसमें एक हाथ या एक पैर से दिव्यांग होने वाले कार्डधारक को 50,000 रुपये का बीमा दिया जाता है। साथ ही दोनों हाथों या पैरों में अपंगता या मृत्यु होने पर व्यक्ति को कार्ड के आधार पर 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का बीमा दिया जाता है।

यदि कार्डधारक की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसका नॉमिनी व्यक्ति संबंधित बैंक की शाखा में क्लेम के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए FIR की कॉपी, ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेज बैंक में जमा करने होंगे। कुछ दिनों बाद मृतक के परिवार के सदस्यों को बैंक खाते में क्लेम मिल जाएगा।

साथ ही एटीएम कार्ड धारक की मृत्यु होने पर ऐसी स्थिति में कार्डधारक के नॉमिनी को मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर कॉपी, आश्रितों का प्रमाण पत्र, मृत व्यक्ति के प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करानी होगी। इस सारी प्रक्रिया के बाद आपको इंश्योरेंस मिलता है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News in Hindi | ATM 06 November 2024 Hindi News.

संबंधित खबरें

अन्य

x
Maharashtranama

महाराष्ट्रनामा से पाएं ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स.

लगातार पाएं दिनभर की बड़ी खबरें. आप Bell पर क्लिक करके सेटिंग मैनेज भी कर सकते हैं.

x

Notification Settings

Select categories to receive notifications you like.