Aadhar Pan Link | सरकार ने बार-बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की सलाह दी है। पैन कार्ड में बायोमेट्रिक्स नहीं है, इसलिए उन्हें आधार से लिंक करने के लिए कहा जाता है, लेकिन कई लोगों ने अभी तक इसे आधार से लिंक नहीं कराया है। अब टैक्स पेयर्स को एक डेडलाइन दी गई है, जिसके मुताबिक टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा।
पैन कार्ड धारकों को लेकर एक बड़ी खबर के मुताबिक अगर पैन यूजर्स डेडलाइन के अंदर अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर करदाता 31 मई, 2024 तक अपने पैन को आधार से जोड़ते हैं तो TDS कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन लिंक नहीं कराने पर कार्रवाई की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार, यदि पैन बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं है, तो टीडीएस लागू दर से दोगुनी दर से काटा जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि उसे करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें TDS/TCS की ‘शॉर्ट डिडक्शन/कलेक्शन’ में डिफॉल्ट के नोटिस मिल रहे हैं।
बंद हो सकता है पैन कार्ड
CBDT ने कहा है कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए और जहां 31 मई, 2024 को या उससे पहले आधार से लिंक होने के कारण पैन सक्रिय है, वहां 2024 में कर कटौती करने की कोई बाध्यता नहीं होगी। एकेएम ग्लोबल के पार्टनर टैक्स संदीप सहगल ने कहा कि सर्कुलर से उन करदाताओं को कुछ राहत मिली है, जो अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ने के कारण निष्क्रिय पाए गए हैं।
ये है अंतिम विकल्प
सहगल ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां करदाताओं को कटौती को लेकर इस तरह के नोटिस मिले हैं, उनमें करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे 31 मई से पहले आधार को पैन से लिंक कर दें, यह प्रावधान उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें कम कर का भुगतान करना है।
फिलहाल पैन कार्ड चल रहा है या नहीं इसकी वेरिफाई करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है और टैक्सपेयर्स को इसके लिए टैक्स काटने वालों डिडक्टर पर निर्भर रहना पड़ता है । इसलिए इसे वहां दिया गया है जहां अभी और राहत दी जा सकती थी।
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