PAN Card Validity | नागरिकों के पास पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 31 मार्च, 2023 तक का समय है। आप इस तारीख तक जुर्माना देकर आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं। अन्यथा पैन आधार से लिंक नहीं होगा और आपका पैन अमान्य हो जाएगा। इनकम टैक्स पेयर्स इनवैलिड पैन की वजह से आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं यह आपके पैन कार्ड से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी रोक देगा। उदाहरण के लिए, बैंक में 50,000 रुपये से अधिक जमा करने के लिए पैन की आवश्यकता होती है, लेकिन पैन कार्ड अमान्य होने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में, आप 1000 रुपये में आधार कार्ड को पैन के साथ लिंक कर सकते हैं।
आप 31 तारीख के बाद यह जांचने के लिए आयकर वेबसाइट पर जा सकते हैं कि आपका पैन वैध है या नहीं। यहां आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन से लिंक है या नहीं। आइए जानते हैं इसे चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स। ताकि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर यह काम आसानी से कर सकें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 31 तारीख के बाद पैन कार्ड की वैलिडिटी कैसे चेक करें…
वैधता की जांच कैसे करें?
* सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं incometaxindiaefiling.gov.in/home
* फिर अपने पैन विवरण को सत्यापित करें पर क्लिक करें।
* अब अपना पैन नंबर डालें.
* इसके बाद पैन कार्ड पर लिखा पूरा नाम डालें.
* पेज पर दिखने वाला कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें।
* इसके बाद आपको वेबसाइट पर एक मैसेज दिखाई देगा जो आपको बताएगा कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं.
* आप यह काम एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं।
* एनएसडीएल पैन के साथ अपना पैन नंबर लिखें और इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
कैसे पहचानें कि पैन आधार से जुड़ा है या नहीं?
* सबसे पहले incometax.gov.in जाएं।
* ‘लिंक आधार स्टेटस’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
* सामने खुलने वाली नई विंडो में व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें।
* आधार-पैन लिंक होने पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा ।
* अगर आधार और पैन लिंक नहीं है तो आप इसे यहां भी लिंक कर सकते हैं ।
पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें?
आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ‘लिंक आधार’ की सुविधा से आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन आईडी बनानी होगी। उसके बाद वहां दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
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