PAN-Aadhaar Linking | पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है। यदि दोनों दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसी जानकारी समान है, तो एक व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक कर सकता है। अन्यथा, यदि जानकारी अलग है, तो व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाएगा।
जानकारी अलग होने पर कैसे लिंक करें?
अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों के दस्तावेजों में आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग अलग-अलग है, तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है। यह सुविधा पैन सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है। इससे आपके पैन को आधार से लिंक करना आसान हो जाएगा।
आयकर विभाग ने कहा कि पैन को आधार से लिंक करते समय दोनों दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और लिंग आदि में अंतर के कारण यह विफल हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा। लोग पैन सेवा केंद्र पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा।
पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य
आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह समय सीमा 30 जून है। अगर कोई व्यक्ति पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इससे व्यक्ति के लिए बैंक लेनदेन, आयकर जमा, बैंक खाते खोलने जैसे महत्वपूर्ण काम करना मुश्किल हो जाएगा।
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