ITR Filing Penalty 2023 | अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई, 2023 की डेडलाइन मिस कर गया है तो वह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है।
देरी से ITR फाइल करते समय व्यक्ति को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत जुर्माना देना पड़ता है। घरेलू संपत्ति को नुकसान को छोड़कर विभिन्न आय शीर्षकों के तहत नुकसान को स्थगित ITR में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
यदि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो देरी से ITR दाखिल करने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना है। यदि शुद्ध कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना राशि 1,000 रुपये है। यदि शुद्ध कर योग्य आय मूल छूट सीमा से कम है, तो विलंबित ITR दाखिल करते समय कोई जुर्माना नहीं देना होगा।
विलंबित ITR के लिए जुर्माने का भुगतान कैसे करें?
कोई भी व्यक्ति देरी से ITR दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले धारा 234F के तहत जुर्माना भर सकता है या ई-फाइलिंग पोर्टल पर देरी से ITR दाखिल करने के समय जुर्माना और किसी अतिरिक्त कर देयता का भुगतान कर सकता है।
भुगतान किए गए जुर्माने के चालान विवरण को आईटीआर फॉर्म में ‘कर भुगतान’ अनुसूची में उल्लेख करना होगा।
कोई भी व्यक्ति ITR आवेदन की ‘टॅक्स पेड’ अनुसूची में भुगतान किए गए जुर्माने का विवरण प्रदान करने से पहले विलंबित ITR दाखिल नहीं कर सकता है।
यदि आप विलंबित ITR दाखिल करने से पहले जुर्माना भरते हैं
किसी व्यक्ति को विलंबित ITR दाखिल करने से पहले जुर्माना भरने के लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-पे कर सुविधा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ई-पे कर सुविधा का उपयोग उनके खाते में लॉग इन करने के साथ या बिना किया जा सकता है।
कोई व्यक्ति अपने खाते में लॉग इन किए बिना जुर्माना कैसे भर सकता है? ITR Filing Penalty 2023
ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर ‘क्विक लिंक्स’ के तहत ई-पे टैक्स विकल्प का चयन किया जा सकता है।
पैन, मोबाइल नंबर दर्ज करें और जारी रखें पर क्लिक करें। मोबाइल पर ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करना होगा। एक नया वेबपेज खुलेगा जो आपको प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष का चयन करने के लिए कहता है। यानी वित्त वर्ष 2022-23 की आय के लिए आकलन वर्ष 2023-24 था। आपको भुगतान का प्रकार चुनना होगा। जैसे स्व-मूल्यांकन (300) और जारी रखें पर क्लिक करें।
एक नया वेबपेज खुलेगा जहां किसी व्यक्ति को जुर्माना राशि दर्ज करने की आवश्यकता होगी। यदि कोई अतिरिक्त कर देय हैं, तो उन्हें यहां दर्ज किया जाना चाहिए। Continue पर क्लिक करें.
इसे भुगतान पृष्ठ पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे, ऑफलाइन बैंक चालान, RTGS/NEFT में से किसी भी पांच तरीकों का उपयोग करके जुर्माना का भुगतान किया जा सकता है। भुगतान करें और कर भुगतान सारांश चालान डाउनलोड करें जो एक सफल भुगतान के बाद उत्पन्न होगा।
देरी से ITR फाइल करते समय इनवॉयस की होगी जरूरत – ITR Filing Penalty 2023
जब कोई व्यक्ति ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक अनुसूची में जानकारी भरता है और पुष्टि करता है, तो जुर्माने और देय अतिरिक्त कर के साथ स्थगित ITR दाखिल करते समय ‘Total tax liability’ अनुसूची का भुगतान स्वचालित रूप से करना होगा।
उस व्यक्ति को दंड और अतिरिक्त करों का भुगतान करने के लिए ‘Pay now’ सुविधा का उपयोग करना चाहिए। एक बार जुर्माना और अतिरिक्त करों का भुगतान करने के बाद, उस व्यक्ति को ‘Tax paid’ अनुसूची में चालान विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होगी।
उस व्यक्ति को चालान संख्या, बेसिक स्टॅटिस्टिकल रिटर्न कोड, राशि और अन्य विवरण दर्ज करने की आवश्यकता है। ये विवरण स्व-मूल्यांकन और अग्रिम कर भुगतान कॉलम में ‘Tax paid’ अनुसूची के तहत दर्ज किए जाएंगे। एक बार दर्ज करने के बाद, Confirm बटन पर क्लिक करें।
सभी आवश्यक शेड्यूल भरने के बाद, ‘Preview return’ पर क्लिक करें। यदि सभी विवरण सही हैं, तो अंतिम सबमिशन करने के लिए ‘Submit’ पर क्लिक करें। ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर इसे वेरिफाई करना न भूलें।
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