ITR Filing Penalty 2023 | अंतिम तिथि के बाद ITR दाखिल किया? नहीं देना होगा कोई जुर्माना, जानें कैसे

ITR Filing Penalty 2023

ITR Filing Penalty 2023 | करदाताओं को आयकर विभाग को पिछले साल की कमाई का वित्तीय ब्योरा देने के लिए 31 जुलाई, 2023 से पहले बिना किसी जुर्माने के ITR दाखिल करना था। टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब टाल दी गई है और अगर आप किसी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो 1 अगस्त से लेट या लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए करदाताओं को निर्धारित जुर्माना देना होगा। विलंबित ITR 31 दिसंबर, 2023 तक दाखिल किया जा सकता है।

देरी से ITR देने पर देना होगा जुर्माना
ITR फाइलिंग में देरी के लिए आपको जुर्माना शुल्क देना होगा। 5 लाख रुपये से अधिक की आय वालों को विलंबित आईटीआर में जुर्माने के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें जुर्माने के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

इस साल डेडलाइन से पहले रिकॉर्ड 6.77 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे हैं जिन्होंने ITR फाइल नहीं किया है। हालांकि, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें देर से ITR फाइल करते समय कोई जुर्माना नहीं देना होगा। यहां देखें कि क्या आप भी ऐसे लोगों की लिस्ट में जगह बनाते हैं

देरी से ITR फाइल करने के नुकसान
यदि आप अपना ITR दाखिल करने की समय सीमा से चूक गए हैं और अब विलंबित आयकर दाखिल करने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी सभी जानकारी पहले से एकत्र करें। देर से आईटीआर भरने के कई नुकसान हैं। पहला यह कि आपको इनकम टैक्स की रकम पर ब्याज देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक डेडलाइन के बाद फाइल करने पर लेट फीस हर किसी पर लागू नहीं होती है।

इन करदाताओं को जुर्माना भरने से राहत
जिन करदाताओं की कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, उन्हें देरी से ITR का भुगतान करने पर जुर्माना देने से छूट दी गई है। हालांकि, ध्यान दें कि यदि आप समय सीमा से चूक जाते हैं, तो आप बकाया कर राशि पर प्रति माह 1% की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए भी बाध्य हैं। जब तक आप ITR फाइल नहीं करते तब तक ब्याज लागू रहेगा। इसलिए जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे, आपको उतना ही कम ब्याज देना होगा।

नई आयकर व्यवस्था में, सभी व्यक्तियों के लिए 3 लाख रुपये की व्यक्तिगत मूल छूट सीमा तय की गई है। हालांकि, पुरानी कर प्रणाली में, मूल छूट सीमा उम्र के आधार पर भिन्न होती है। 60 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिए, सीमा 2.5 लाख रुपये है, जबकि 60 से 80 वर्ष के बीच के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीमा 3 लाख रुपये है और 80 वर्ष से अधिक आयु के बहुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए, मूल छूट सीमा 5 लाख रुपये है।

Disclaimer : म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है।  शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। hindi.Maharashtranama.com किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

News Title : ITR Filing Penalty 2023 Know Details as on 05 August 2023

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