ITR Filing Last Date | आयकर फाइलिंग में अधिक स्पष्टता और आसानी लाने के लिए समय-समय पर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) जारी किए हैं। कुछ बदलाव किए गए हैं। करदाताओं को साल के दौरान प्राप्त नकदी और सभी बैंक खातों का ब्योरा देना होगा।
आईटीआर-1 (सहज) यह फॉर्म कुछ खास करदाताओं के लिए है। जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है और जो मजदूरी, घर की संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज) और कृषि आय से 5,000 रुपये तक कमाते हैं। ऐसे करदाताओं को आकलन वर्ष 2024-25 के लिए जारी नए आईटीआर फॉर्म में अपने सभी बैंक खातों और उनके प्रकार का उल्लेख करना होगा।
50 लाख रुपये तक की व्यावसायिक आय वाले व्यक्ति, हिंदू संयुक्त परिवार और सीमित भुगतान साझेदारी (एलएलपी) प्रकार की कंपनियां आईटीआर -4 (सुगम) दाखिल कर सकती हैं। इस फॉर्म में अब एक अलग कॉलम शामिल किया गया है। इसमें साल के दौरान मिले कैश का ब्योरा देना होगा। क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक अलग कॉलम पिछले साल उसी फॉर्म में जोड़ा गया था।
आयकर विभाग के मुताबिक ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म-1 और फॉर्म-4 पहले से भरी हुई जानकारी के साथ उपलब्ध होगा। विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आईटीआर फॉर्म में कुल आय, कुल बचत और टीडीएस आदि के आंकड़े पहले से भरे हुए हैं। करदाता को केवल फॉर्म -16, वार्षिक सूचना पत्र (AIS) और फॉर्म 26एएस के साथ ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध जानकारी का मिलान करना होगा।
आम तौर पर आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में जारी किए जाते हैं। पिछले साल आईटीआर फॉर्म फरवरी में जारी किए गए थे, लेकिन इस साल ये फॉर्म दिसंबर में ही उपलब्ध कराए गए हैं ताकि करदाताओं को जल्द रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिल सके।
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