How to File ITR Online | ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना है आसान, जानें तरीका

How to File ITR Online

How to File ITR Online | इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के आखिरी दो दिन बाकी हैं। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ऑडिट की जरूरत नहीं है तो आपको आखिरी तारीख से पहले रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है और जानना चाहते हैं कि रिटर्न कैसे फाइल करें तो आगे हमने आईटीआर फाइल करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया के बारे में बताया है।

आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख?
2023-24 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है। इसलिए अगर आप पेनल्टी बचाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि यह केवल 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रक्रिया में ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन रिटर्न दाखिल करने से छूट देता है।

आईटीआर दाखिल करने का ऑनलाइन तरीका
आप जानते हैं कि सरकार ने एक नया आयकर पोर्टल पेश किया है जो आपको आसानी से आईटीआर फाइल करने में मदद करता है। इसका उपयोग एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं के लिए भी किया जा सकता है और इसके इंटरैक्टिव होने का दावा किया जाता है। इतना ही नहीं नया आईटीआर पोर्टल आपको जल्दी रिटर्न फाइल करने में मदद करता है। आइए जानते हैं आईटीआर ऑनलाइन कैसे भरें।

* सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
* पैन नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर पंजीकरण करें और पासवर्ड बनाएं।
* फिर पोर्टल पर लॉग ऑन करें।
* ई-फाइलिंग टैब पर क्लिक करें और फिर ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ चुनें।
* आईटीआर फाइल करने और जारी रखने के लिए वर्ष का चयन करें।
* फिर आईटीआर कॉपी फाइल करने के लिए ऑनलाइन मोड का चयन करें।
* ITR1 या ITR 4का चयन करें और प्रोसीड पर क्लिक करें।
* आईटीआर फाइल करने की वजह बताएं, मेन्यू में किसी एक विकल्प को चुनें।
* साथ ही उस बैंक अकाउंट की डिटेल भी दें जिसमें आप आईटी रिफंड ट्रांसफर करना चाहते हैं।
* बैंक के ब्याज, पूंजीगत लाभ और अन्य विवरण भरें।
* फिर आईटीआर कॉपी को कुरियर से आईटी डिपार्टमेंट, बैंगलोर को वेरिफाई करें और वेबसाइट पर सबमिट करें।
* आप बैंक एटीएम के माध्यम से ईवीएम या आधार ओटीपी का उपयोग करके ई-पंजीकरण भी कर सकते हैं।

आईटीआर को कैसे ई-वेरिफाई करें
आईटीआर फाइल करने के बाद आपको रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ई-वेरिफाई करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो “एक आईटीआर अमान्य है।” आइए जानते हैं आईटीआर को ई-सत्यापित करने की विधि। सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
* फिर क्विक लिंक के तहत ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें।
* आगे जारी रखने के लिए पैन, मूल्यांकन वर्ष, रसीद संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
* फिर कॉन्टिन्यूम विकल्प का चयन करें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दें।
* एक सफल जमा करने के बाद, आपका आईटीआर सत्यापित किया जाएगा।

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News Title : How to File ITR Online Know Details as on 17 March 2023.

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