Domicile Certificate | आपको यह साबित करने के लिए एक प्रमाण पत्र देना होगा कि आप महाराष्ट्र राज्य के निवासी हैं। इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसे आयु, राष्ट्रीयता और अधिवास प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। कक्षा 10 वीं और 12 वीं के परिणाम हाल ही में घोषित किए गए हैं। ऐसे में शैक्षणिक प्रवेश, पासपोर्ट या सरकारी नौकरी और अन्य जरूरी काम के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी माना जाता है। इससे पहले, प्रमाण पत्र अदालत में जारी किया गया था। हालांकि, यह अब कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है।
यह प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त करें
इससे पहले मुंबई की अदालतों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए जाते थे। इसे पाने के लिए कई दस्तावेज जुटाने पड़े। फिर अदालती कार्यवाही के कारण इसे प्राप्त करने में देरी होती थी। लेकिन अब यह जिला कलेक्टर के माध्यम से सेतू कार्यालय, महा ई-सेवा केंद्र में सरकारी वेबसाइट पर ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है।
सेतू केंद्र से यह प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?
आइए देखें कि यदि आप सेतू केंद्र से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रक्रिया क्या है। कोर्ट फीस स्टैंप आवेदन की एक मुद्रित प्रति लें और उस पर चिपका दें। इनमें जन्मतिथि और जन्म स्थान का प्रमाण, जन्म महाराष्ट्र के बाहर से होने पर लगातार 10 साल तक वहां रहने का प्रमाण शामिल है। मूल राज्य के स्वैच्छिक निवास और महाराष्ट्र के निवास स्थान की स्वीकृति का एक हलफनामा, यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है, तो पिता / अभिभावक के अधिवास प्रमाण पत्र की एक प्रति यहां संलग्न करनी होगी और आवेदन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें?
सरकारी वेबसाइट आपको ऑनलाइन अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति देती है। तदनुसार, आप अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। aaplesarkar.mahaonline.gov.in आवेदक को इस वेबसाइट पर अपनी लॉगिन आईडी, आवश्यक जानकारी, दस्तावेज और फीस भरनी होगी।
महा ई-सेवा केंद्र से प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?
कई जगहों पर महा ई-सेवा केंद्र हैं। इन केंद्रों का विवरण महाऑनलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह आवेदन उन केंद्रों पर आवश्यक दस्तावेजों की मदद से और आवेदक की जानकारी में भरे गए पूर्ण आवेदन की मदद से किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज क्या है?
* पहचान के लिए: पैन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, मोबाइल बिल, राशन कार्ड, किराया रसीद, संपत्ति कर रसीद, संपत्ति पंजीकरण निकालने, 7/12 और 8 ए निकालने।
* आयु: जन्म प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, स्कूल टीसी, पिता का डोमिसाइल सर्टिफिकेट
* निवास का प्रमाण – ग्राम सोवक, तलाठी या जिला मजिस्ट्रेट निवास प्रमाण पत्र
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