Star Health Insurance | भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने पॉलिसी वापस लेने के लिए फ्री लुक पीरियड को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। IRDA के इस कदम से उपभोक्ताओं को जीवन बीमा पॉलिसियों के बारे में सोचने के लिए अधिक समय मिलेगा। इसके अलावा, नीति नामांकित व्यक्तियों को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव करती है।
मसौदा जारी
वर्तमान में, यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी के नियमों और शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो वह पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की फ्री लुक अवधि के भीतर पॉलिसी से बाहर निकल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के मामले में, अवधि 30 दिन है।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एक मसौदा जारी कर बीमा से जुड़े सभी नियमों के प्रावधानों को मर्ज करने का प्रस्ताव दिया है। पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए, मसौदे में कहा गया है कि किसी भी माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों के लिए फ्री लुक पीरियड पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन होगा।
नॉमिनी का नाम अनिवार्य
इसके अलावा IRDA ने पॉलिसी जारी करने के लिए नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों से संबंधित नामांकित व्यक्ति बनाने के नियम भी लागू किए गए हैं। बीमा कंपनी को पॉलिसी रिटर्न के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और बीमा दावों के भुगतान को सक्षम करने के लिए बीमाधारक के बैंक खातों के बारे में जानकारी एकत्र करना भी आवश्यक है। IRDA ने बीमा कंपनियों को नियामक को अपने विज्ञापनों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता को हटाने का भी प्रस्ताव किया है।
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