Income Tax Updates | 1 अप्रैल, 2023 को नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी। यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो हो सकता है कि आपको पहले से ही अपने लेखा विभाग (एचआर) से एक ईमेल मिला हो, जिसमें चालू वित्त वर्ष में किए गए कर-बचत निवेश का प्रमाण मांगा गया हो। आपको वित्त वर्ष की योजना बनानी होगी और आयकर घोषणा देनी होगी ताकि आपके वेतन से कर न काटा जाए। यानी आपको इस बात की जानकारी देनी होगी कि आप किस चीज में निवेश करके टैक्स बचाना चाहते हैं। इसके मुताबिक एचआर आपके टैक्स की गणना करता है और इस बारे में जिक्र करता है कि आपकी सैलरी से कौन सा टैक्स नहीं कटेगा।
अप्रैल 2022 में हो सकता है कि आपने साल भर के लिए अपने नियोक्ता (कंपनी) को टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन का ऐलान किया हो, ताकि आपकी कमाई से कोई टैक्स डिडक्शन न हो। अब उस घोषणा के समर्थन में दस्तावेज प्रदान करने का समय है। अगर आप यह सबूत नहीं देते हैं तो यह साबित हो जाता है कि आपने किसी चीज में निवेश नहीं किया है और बाकी बचे 3 महीने की सैलरी से पूरे साल का टैक्स कट जाएगा। एचआर को अपना निवेश प्रमाण जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2023 है।
टैक्स कैसे बचाएं?
टैक्स बचत के लिए अगर आपने निवेश की गारंटी दी है तो आपको उसे पूरा करना होगा। वित्त वर्ष शुरू होने में तीन महीने बचे हैं, ऐसे में सरकारी योजनाएं अंतिम समय में निवेश करने के लिए उपयुक्त होंगी। इनमें से आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। इस सरकारी योजना के तहत आप आयकर की धारा 80 सी के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों की ट्यूशन फीस, प्रॉविडेंट फंड (पीएफ), लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, होम लोन की ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट का हिस्सा भी टैक्स बचा सकते हैं।
दूसरी ओर आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के तहत, माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा की खरीद पर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर 25,000 रुपये और 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर कुल 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर बचत की जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास निवेश करने के लिए 1.5 लाख रुपये नहीं हैं तो पिछले तीन महीने में पूरे साल का टैक्स काट लिया जाएगा।
टैक्स कटौती के बाद सैलरी मिले तो क्या करें?
अगर आप अपने निवेश का सबूत पेश नहीं कर पाते हैं तो टैक्स काट लिया जाएगा। लेकिन टैक्स कटौती के बाद अगर आप 31 मार्च तक निवेश पूरा कर लेते हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रिफंड पा सकते हैं।
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