Income Tax Slab | वित्त वर्ष 2022-2023 अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। दो सरकारी सूत्रों ने मंगलवार (17 जनवरी) को सीएनबीसी-टीवी18 को बताया कि यह संशोधित कर स्लैब 1 फरवरी को पेश होने वाले आगामी केंद्रीय बजट में लागू हो सकता है। सूत्रों ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिया जाएगा। रॉयटर्स ने वित्त मंत्रालय को ई-मेल कर जवाब मांगा था; हालांकि, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है।
2020 में घोषित नई वैकल्पिक आयकर योजना में दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। इसमें वार्षिक आय पर लगाए जाने वाले हेडलाइन टैक्स की दरें कम हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना कई लोगों को पसंद नहीं आई। क्योंकि इसमें अन्य चीजों के अलावा मकान के किराए और बीमा पर छूट नहीं मिलती है।
उन्होंने कहा, ‘नई आयकर प्रणाली में छूट और कर कटौती की अनुमति देने से यह जटिल हो जाएगी। जब यह योजना शुरू की गई थी तो यह इरादा नहीं था, “एक सरकारी सूत्र ने कहा।
करदाता वर्तमान में यह तय कर सकते हैं कि वे किन दरों के तहत करों का भुगतान करना चाहते हैं। सरकार ने नई कर व्यवस्था का लाभ उठाने वाले करदाताओं की संख्या का खुलासा नहीं किया है। वर्तमान में हमारे देश में आयकर उन लोगों पर लगाया जाता है जिनकी वार्षिक आय कम से कम 5 लाख रुपये अधिक है।
5 लाख रुपये से 7,50,000 रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को नई योजना के तहत 10 प्रतिशत आयकर का भुगतान करना होगा। पुराने नियमों के मुताबिक इस आय पर 20 फीसदी टैक्स देना पड़ता था। 15 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगता है।
1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का चौथा बजट पेश किया था. तब से देश और दुनिया भर में कई विकास हुए हैं। इनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा। अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई दर 7.79 फीसदी पर पहुंच गई थी। अगले कई महीनों तक यह दर 7 प्रतिशत से ऊपर बनी रही। टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग की जा रही है ताकि आने वाले वित्त वर्ष में आम आदमी पर इन सभी घटनाक्रमों का असर कम हो।
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