Pan Aadhaar Linking | क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया है या नहीं? यदि नहीं, तो इसे तुरंत करें। क्योंकि पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करके आयकर रिटर्न का ई-सत्यापन कर सकते हैं। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न के तेज और आसान ई-वेरिफिकेशन के लिए पैन-आधार को लिंक करें।
आयकर विभाग ने पर्मनंट अकाउंट नंबर धारकों को अपने नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम चेतावनी जारी की है। नवीनतम सार्वजनिक परामर्श के अनुसार, यदि पैन को 31 मार्च, 2023 से पहले आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। डेडलाइन खत्म होने के बाद पैन कार्ड धारक अपने 10 अंकों के यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और पैन से जुड़े वित्तीय लेनदेन बंद हो जाएंगे। साथ ही सभी इनकम टैक्स पेड रिटर्न की प्रोसेसिंग रोक दी जाएगी।
आधार को पैन से लिंक करने के आसान स्टेप्स
* पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा Www.Incometax.Gov.In। वेबसाइट ओपन करने के बाद क्विक लिंक्स के ऑप्शन पर जाएं और लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें।
* अब अपना पैन और आधार नंबर डालें और फिर वैलिडेट पर क्लिक करें।
* अगर आपका आधार और पैन पहला लिंक है तो आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा कि पैन पहले से ही आधार से लिंक है।
* यदि आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है और आपने एनएसडीएल पोर्टल पर चालान भर दिया है, तो भुगतान की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के माध्यम से प्रमाणित की जाएगी। पैन और आधार वेरिफाई करने के बाद आपको एक पॉप-अप नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी पेमेंट डिटेल्स वेरिफाई हो चुकी हैं।
* सभी विवरण भरने के बाद, लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें और फिर यहां अपने मोबाइल फोन नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें।
* आधार-पैन लिंक के लिए अपना अनुरोध सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, अब आप इसकी स्थिति की जांच और जांच कर सकते हैं।
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