Income Tax Return | अगर नौकरी या बिजनेस से सालाना इनकम 10 लाख रुपये तक है तो भी आपको अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आप अपना पूरा टैक्स बचा सकते हैं। बस इसके लिए आपको उचित टैक्स प्लानिंग करनी होगी।
अब वित्त वर्ष 2022-2023 समाप्त हो रहा है और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी। इसलिए यदि आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके पास योजना बनाने और इसे लागू करने के लिए बहुत समय है। यह वह जगह है जहां आपको यह जानना होगा कि आपको करों को बचाने के लिए क्या करना है।
इनकम टैक्स को लेकर कई नियम और प्रावधान हैं जो आपको टैक्स डिडक्शन की सुविधा देते हैं। इनमें से धारा 80सी सबसे लोकप्रिय है। इसके अलावा, आवास ऋण, शिक्षा ऋण और स्वास्थ्य नीतियों का उपयोग करके भी कर बचाया जा सकता है।
स्टँडर्ड डिडक्शन के लाभ
अगर आपकी सालाना आय 10.5 लाख रुपये है तो आपको 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा मिलती है। अगर ऐसा होता है तो आपके पास टैक्सेबल इनकम में 10 लाख रुपये का बैलेंस रह जाता है।
सेक्शन 80सी
पीपीएफ, एसएसवाई, ईएफआईएफ, ईएलएसएस जैसी योजनाओं में निवेश करआप आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट पा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 8.5 रुपये होगी। इसके अलावा अगर आप शानल पेंशन स्कीम (एनपीएस) जैसी स्कीम में निवेश करते हैं तो सेक्शन 80 सीसीडी (1बी) के तहत आपको 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसलिए टैक्सेबल इनकम में 8 लाख रुपये का बैलेंस होगा।
होम लोन पर टैक्स छूट
सरकारी कर्मचारियों को होम लोन पर टैक्स छूट मिलती है। इसलिए अगर आप अपना टैक्स कम करना चाहते हैं तो होम लोन में कटौती का फायदा उठा सकते हैं। यदि आप एक वित्तीय वर्ष में होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की कटौती का दावा करते हैं, तो वार्षिक आय में 2 लाख रुपये की और कमी होगी। तो आपकी कर योग्य आय छह लाख रुपये होगी।
हेल्थ पॉलिसी पर टैक्स छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत आपको मेडिकल इंश्योरेंस पर 25,000 रुपये की छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों (माता-पिता) के लिए कुल 50,000 रुपये की छूट उपलब्ध है। ऐसे में टैक्सेबल इनकम सिर्फ 5.25 लाख रुपये ही बची होगी।
दान के मामले में टैक्स छूट
अगर आप सामाजिक कार्यों के लिए दान करते हैं तो आपको इस पर 25,000 रुपये की छूट मिलती है। अगर ऐसा होता है तो आप 5 लाख रुपये के टैक्स स्लैब में आते हैं।
5 लाख रुपये के लिए आपको पांच फीसदी की दर से 12,500 रुपये का टैक्स देना होगा। हालांकि, सेक्शन 87ए के तहत आपको 5 लाख रुपये के टैक्स स्लैब पर 12,500 रुपये की टैक्स छूट मिलेगी। नतीजतन, आपको 5 लाख रुपये के टैक्स स्लैब में टैक्स का एक रुपया भी नहीं देना होगा।
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