Credit Card | यदि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोन कौन चुकाता है?

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Credit Card |  आज के समय में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। पैसे न होने पर लोग इसका इस्तेमाल इस सामान को खरीदने के लिए करते हैं और फिर इसका पैसा वापस बैंक को दे देते हैं। इससे कई लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो गया है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड (Credit Card) पर भी कई तरह के ऑफर्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं। हर किसी के क्रेडिट कार्ड की लिमिट अलग-अलग होती है। लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत है। तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा आप कर्ज में इतने डूब जाएंगे कि उससे बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा।

यह भी सच है कि क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का ऋण है, लाभ की परवाह किए बिना। समय पर इसका भुगतान नहीं करने पर जुर्माना, ब्याज देना पड़ता है।

इस बारे में लोगों के कई सवाल हैं। लोगों के लाभ के लिए आम और सवालों में से एक यह है कि मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके द्वारा लिए गए ऋण का क्या होता है? इन बकायों को चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या इसे भी माफ कर दिया गया है? आइए जानते हैं इसका जवाब।

क्रेडिट कार्ड को असुरक्षित ऋण की श्रेणी में रखा जाता है। इसके लिए आपको कोई जमीन, एफडी या अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आवेदक की आय, क्रेडिट स्कोर, मौजूदा लोन और रीपेमेंट हिस्ट्री आदि के आधार पर कार्ड की क्रेडिट लिमिट निर्धारित की जाती है।

ऐसे में क्रेडिट कार्डधारक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च की गई राशि को चुकाए। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता की राशि वापस करने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो बैंक ऋण बकाया को माफ कर देता है। यानी ऐसी स्थिति में परिवार के किसी अन्य सदस्य को बकाया चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

सुरक्षित क्रेडिट कार्ड या एफडी पर क्रेडिट कार्ड
इन दिनों कई सुरक्षित क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध हैं। ज्यादातर लोग एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड लेते हैं। सुरक्षित क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए, कुछ को अपनी एफडी बनानी पड़ती है और उस पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में अगर क्रेडिट कार्ड यूजर पेमेंट नहीं करता है या उसकी मौत हो जाती है तो बैंक के पास उसके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट (एफडी) को भुनाने और उसका लोन रिकवर करने का अधिकार है।

क्या होगा अगर पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए?
पर्सनल लोन भी अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में क्रेडिट कार्ड की तरह पर्सनल लोन चुकाना भी लोन लेने वाले की जिम्मेदारी होती है। किसी भी कारण से उधारकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, बैंक उसके परिवार के किसी भी सदस्य को ऋण चुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। ऐसे में उसकी मौत के साथ कर्ज भी खत्म हो जाता है।

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News Title: Credit Card Who Pays Credit Card Debt In India After Death check details here on 6 January 2023.

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