New Tax Regime | नई आयकर प्रणाली के नियम 1 अप्रैल से लागू हुए हैं। प्रत्येक सामान्य नौकरी करने वाले व्यक्ति को अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक नई या पुरानी कर प्रणाली में से एक का चुनाव अपनी कंपनी के वित्त विभाग को बताना होगा। इसके अनुसार कंपनी का वित्त विभाग हर महीने आपके वेतन से उसके अनुसार कर काटेगा। यदि आप अभी भी पुरानी कर प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं तो आप नई विधि में भी अपने संभावित कर का क्लाकुलेशन करके स्विच कर सकते हैं।
नई कर प्रणाली में क्या खास है
करदाताओं को नई कर प्रणाली की मूल बातें जाननी चाहिए ताकि दोनों कर प्रणालियों में कोई भ्रम न हो। सबसे पहले, सरकार ने नई कर प्रणाली में मूल छूट सीमा को 4 लाख रुपयों तक बढ़ा दिया है। यानी अगर आपकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए तक है, तो आपको एक रुपये का भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है।
दूसरे यह है कि इस वर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई कर प्रणाली में वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक कर मुक्त करके आम लोगों को बड़ा राहत दी है। तीसरा यह है कि सरकार ने नई कर प्रणाली के टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है जिससे अब अधिक आय वाले लोगों को भी कम कर भरना पड़ेगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा
अगर आप नौकरी करते हैं तो नई कर प्रणाली में आपको वार्षिक 12.75 लाख रूपये तक की आय पर कर नहीं चुकाना पड़ेगा। नई व्यवस्था बहुत सरल है और इसमें कर की गणना करना भी बहुत आसान है। डेलॉइट इंडिया के अनुसार, पुरानी व्यवस्था 24 लाख रुपए वार्षिक आय वाले व्यक्ति के लिए तभी फायदेमंद होगी जब वह सिर्फ 8 लाख रुपए तक के कटौती का दावा करे। हर साल 8 लाख रुपए तक की कटौती का दावा करना आसान नहीं है। इसका मतलब नई आयकर व्यवस्था उन करदाताओं के लिए फायदेमंद है जो अधिक कटौती का दावा नहीं करते हैं।
नई कर प्रणाली में टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा
मान लीजिए कि आपकी वार्षिक आय 20 लाख रुपये है, तो सबसे पहले आपकी कमाई से 75,000 रुपये घटा दें। इस प्रकार, अब आपकी कर योग्य आय 19.25 लाख रुपये होगी। अब पहले 4 लाख रुपये पर शून्य कर लगाया जाएगा, जबकि 4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5% दर से 20,000 रुपये और 8 से 12 लाख रुपये की आय पर 10% कर लगाया जाएगा।
इसके अनुसार, 4 लाख रुपये की आय पर 10% की दर से 40,000 रुपये का कर लगेगा, फिर 12 से 16 लाख रुपये की आय पर कर दर 15% के अनुसार 4 लाख रुपये पर आपका कर 60,000 रुपये होगा और 16 से 20 लाख रुपये की आय पर 20% के अनुसार, आपके शेष 3.25 लाख रुपये की आय पर 20% की दर से कर लिया जाएगा, जो 65,000 रुपये होगा।
आप खुद ही टैक्स कैलक्यूलेट कर सकते हैं।
इस प्रकार, आपका कुल कर 1.85 लाख रुपये (20,000+40,000+60,000+65,000) होगा। इस कर पर आपको 4% उपकर भी भरना होगा, जो 7,400 रुपये होगा। इस प्रकार आपको 1,92,400 रुपये कर होगा। इस उदाहरण के आधार पर, आप अपने आय पर कर आसानी से माप सकते हैं। आपको सिर्फ कर स्लैब याद रखना होगा। यदि करदाता का वेतन 23 लाख रुपये है, तो उसे 20 लाख से 24 लाख रुपये पर 25% दर से कर देना होगा।