PAN Aadhaar Linking | केंद्र सरकार ने अब आधार और पैन कार्ड को एक-दूसरे से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आज हम आपको एक आसान सी ट्रिक बताने जा रहे हैं कि कैसे पता करें कि आपका आधार पैन लिंक है या नहीं। आप इसे बहुत ही सरल चरणों का उपयोग करके घर पर कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं।
अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता है। इसकी अंतिम तिथि को पलट दिया गया है। हालांकि, आप अभी भी 1000 रुपये का जुर्माना देकर पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2023 तक जुर्माना देकर लिंक करने का आखिरी मौका दिया है। अगर यह 31 मार्च से पहले लिंक नहीं होता है तो आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनका आधार-पैन लिंक हुआ है या नहीं।
इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आप ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। इसमें आपको ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक संदेश होगा। वहां आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।
Incometax.gov.in इस वेबसाइट पर जाएं। यहां लिंक आधार स्टेटस विकल्प का चयन करें। वहां आप देख सकते हैं कि पैन आधार लिंक है या नहीं। यदि नहीं, तो आप लिंक कर सकते हैं। आप वहां से जुर्माना भी भर सकते हैं।
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